सिकन्दरपुर (बलिया)। स्थानीय पुलिस ने मुस्तफाबाद निवासी अरविन्द राम पुत्र अर्जुन के खिलाफ धारा 354ए, 323, 504, 506 भादंवि का अभियोग पंजीकृत किया है. इन पर शौच जाते वक्त वादिनी के साथ छेड़छाड़ करने तथा विरोध करने पर मारपीट तथा धमकी देने का आरोप है.
वहीं, इसी थाना क्षेत्र के लिलकर निवासी मिथलेश पुत्र मन्नु तथा सत्येन्द्र के खिलाफ धारा 354ए, 323, 504, 506 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया है. इन पर वादिनी की लड़की से छेड़छाड़ करने तथा शिकायत करने पर मारपीट, गाली-गलौज तथा धमकी देने का आरोप है. इसी क्रम में हल्दी पुलिस ने सहतवार थाना क्षेत्र के कुसौरी निवासी दीपक चौहान पुत्र चन्द्रिका के खिलाफ धारा 363, 366 भादवि का अभियोग पंजीकृत किया है. इन पर वादी की लडकी को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप है.