इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अमनमणि त्रिपाठी की जमानत सशर्त मंजूर की

इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अमनमणि त्रिपाठी को बड़ी राहत दी है. बृहस्पतिवार को न्यायमूर्ति बिपिन सिन्हा की एकल पीठ ने उनकी जमानत सशर्त मंजूर कर ली. अमनमणि ने नौतनवां विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ा है. पर्चा भरने के लिए कोर्ट ने उन्हें दो दिन का पैरोल दिया था. वर्तमान में अमनमणि गाज़ियाबाद की डासना जेल में पत्नी सारा की हत्या के आरोप में बंद हैं.

अमनमणि ने सारा से 2013 में शादी की थी. 9 जुलाई 2016 को दिल्ली जाते समय फीरोजाबाद हाइवे पर कार के एक्सिडेंट के कारण सारा की मौत हो गई थी. सारा की मां ने बेटी की हत्या का आरोप लगाया था. उसके बाद से अमनमणि जेल में थे. अमनमणि के पिता अमरमणि त्रिपाठी और मां कवियित्री मधुमिता हत्याकांड में लखनऊ जेल में हैं. अमरमणि सपा सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं.

उधर, सारा की मां ने कहा है कि वह जमानत को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देंगी. कोर्ट में पोस्टमार्टम रिपोर्ट और विसरा को प्रस्तुत नहीं किया गया. वह माफिया और गुंडों से मरते दम तक लड़ेंगी.

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