ट्रेन रोकने के मामले में पूर्व विधायक को 3 महीने की जेल की सजा

बेल्थरारोड, बलिया. पूर्व विधायक गोरख पासवान द्वारा दस वर्ष पूर्व बनकरा गांव के पास रेल समपार फाटक बनाने को लेकर ट्रेन रोके जाने के मामले में एमपी एमएलए कोर्ट ने 3 माह की जेल की सजा सुनाई है.

 

ज्ञात हो कि सन् 2012 में 15104 गोरखपुर इंटरसीटी एक्सप्रेस करीब 18 मिनट तक बनकरा गांव के पास रोकी गई थी. उन दिनों गोरख पासवान सपा के विधायक थे? ग्राम सभा बनकरा गांव के समीप रेल समपार फाटक की मांग को लेकर गांव वालों ने तत्कालीन विधायक गोरख पासवान की मौजूदगी में ट्रेन रोकी थी.

 

This Post is Sponsored By Memsaab & Zindagi LIVE         

इस दौरान बेल्थरारोड और किड़िहरापुर रेलवे स्टेशन के बीच बनकरा ग्राम सभा के करीब लगभग 18 मिनट तक ट्रेन रुकी रही.

 

इस मामले में अप्रैल 2012 में तत्कालीन मऊ आरपीएफ इंस्पेक्टर डीके शर्मा के ने विधायक समेत अज्ञात गांव वालों पर मुकदमा दर्ज कर लिया.

 

दर्ज मुकदमा में ट्रेन रोकने वाले ग्रामीणों का सपा विधायक गोरख पासवान द्वारा नेतृत्व करने का आरोप लगा. पुलिस ने मामले में अदालत के समक्ष ट्रायल के दौरान छ गवाह पेश किए. साक्ष्य और तथ्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी पूर्व विधायक गोरख पासवान को दोषी पाते हुए वाराणसी के एसीजेएम एमपी-एमएलए कोर्ट ने 10 साल पहले ट्रेन रोकने के मामले में बेल्थरारोड विधानसभा के पूर्व विधायक गोरख पासवान को दोषी पाया और उन्हें तीन माह की सजा सुनाई.

(बेल्थरा रोड संवाददाता उमेश गुप्ता की रिपोर्ट)

This Post is Sponsored By Memsaab & Zindagi LIVE