इलाहाबाद। राजकीय इंटर कॉलेज में एलटी ग्रेड/टीजीटी अध्यापकों की भर्ती सिर्फ कक्षा 9 और 10 के लिए होगी.
प्रदेश सरकार ने कोर्ट को यह जानकारी मंगलवार को दी . इसके बाद हाईकोर्ट ने 9342 टीचरों के भर्ती के खिलाफ याचिका निस्तारित कर दी . मो. तस्लीम और अन्य की याचिका में अध्यापकों की भर्ती के लिए उत्तर प्रदेश अधीनस्थ शिक्षा प्रशिक्षित स्नातक सेवा नियमावली 1983 के नियम आठ में किए गए संशोधन की वैधता को चुनौती दी गई थी. इस पर मुख्य न्यायाधीश डीबी भोसले और यशवन्त वर्मा की पीठ ने सुनवाई की.