इलाहाबाद। अल्पसंख्यक कॉलेज अब तकनीकी पाठ्यक्रमों में मनमाने तरीके से दाखिले नहीं ले सकेंगे.
हाईकोर्ट ने इस सम्बन्ध में जारी 10 जून 2015 के शासनादेश को असंवैधानिक करार दिया है. कोर्ट ने कहा कि शासनादेश संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता है. कोर्ट ने इस मामले को सक्षम क्षेत्राधिकार वाली खंडपीठ के समक्ष भेजने का निर्देश दिया है.
आगरा के शमा परवीन गर्ल्स डिग्री कॉलेज ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर केंद्रीय काउंसलिंग से 50 फीसदी सीटों के भरने की बाध्यता को चुनौती दी थी. कॉलेज का कहना था कि वह अल्पसंख्यक संस्था है और संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत उसे अपने कॉलेजों की सभी सीटों पर अपनी मर्जी से दाखिला लेने का अधिकार है.