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इलाहाबाद। बेसिक शिक्षा परिषद और राज्य सरकार को हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है कि 72825 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के मामले में 1100 प्रशिक्षु शिक्षकों को सहायक अध्यापक के पद पर तीन सप्ताह में नियुक्ति दे.
कोर्ट ने निर्वाचन आयोग की इस दलील को खारिज कर दिया कि आचार संहिता लागू होने के कारण नियुक्ति नहीं दी जा सकती है. कोर्ट ने कहा कि चयन प्रक्रिया आचार संहिता लागू होने से पहले पूरी हो चुकी है. नियुक्तियां सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर होनी है. इसमें प्रदेश सरकार का कोई श्रेय नहीं है. मनोज कुमार और अरविन्द कुमार सिंह की याचिका पर न्यायमूर्ति मनोज कुमार गुप्ता ने यह आदेश दिया.