बलिया। जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी सुरेन्द्र विक्रम ने नगरपालिका परिषद्/नगर पंचायतों के मतदाताओं से कहा है कि मतदाता सूचियों का प्रकाशन 13 जून, 2017 को किए जाने के पश्चात् उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम के अनुसार मतदाता सूची के अन्तिम प्रकाशन के उपरान्त निर्वाचन की नोटिस किये जाने के पूर्व तक की अवधि में नाम सम्मिलित किये आने अथवा शुद्धिकरण या विलोपन हेतु नियमानुसार आवेदन कर सकते हैं. आवेदन पत्रों की जांच करके नाम सम्मिलित करने, शुद्ध करने अथवा विलोपन की कार्रवाई नामांकन के लिए नियत अन्तिम दिनांक तक पूर्ण की जायेगी. ताकि मतदाता सूची में किसी प्रकार की त्रुटि न रह जाए. बताया है कि मतदाता अपना आवेदन तहसील कार्यालय में प्रस्तुत कर सकते हैं.