इलाहाबाद। गन्ना किसानों के बकाया मामले में गुरुवार को हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के ब्याज माफ़ी के फैसले को रद कर दिया. न्यायमूर्ति बीके शुक्ला और न्यायमूर्ति एमसी त्रिपाठी की बेंच ने यह फैसला सुनाया. हाईकोर्ट ने राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन की याचिका पर 13 दिसम्बर को फैसला सुरक्षित रख लिया था. यूपी सरकार ने 2012 से 2014 तक की अवधि का 2100 करोड़ रुपये के बकाये पर ब्याज माफ़ किया है.