


सुप्रीम कोर्ट का आदेश, कहा- कोई व्यक्ति एक बार मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के बाद आम नागरिक के बराबर हो जाता है
नई दिल्ली। उत्तर प्रदेश के सभी पूर्व मुख्यमंत्रियों को अब सरकारी बंगला छोड़ना पड़ेगा. 07 मई को सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह, अखिलेश यादव, मायावती, कल्याण सिंह, राजनाथ सिंह, एनडी तिवारी आदि को सरकारी आवास छोड़ना पड़ेगा. सन् 2016 में एक एनजीओ लोकप्रहरी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने सभी पूर्व मुख्यमंत्री को सरकारी आवास छोड़ने का आदेश दिया था. लेकिन अखिलेश सरकार ने पुराने कानून में संशोधन कर यूपी मिनिस्टर सैलरी अलॉटमेंट एंड फैसिलिटी अमेंडमेंट एक्ट 2016 विधानसभा से पास करा लिया था और सभी पूर्व सीएम को आजीवन सरकारी आवास की सुविधा मिल गई थी.

उत्तर प्रदेश सरकार के इस संशोधन को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी. इस पर कोर्ट ने यूपी की योगी सरकार से चार हफ्ते में जवाब मांगा था. कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि कार्यकाल के बाद जनता के सरकारी धन से ये सुविधाएं उचित नहीं हैं. कोर्ट ने कहा कि कोई व्यक्ति एक बार मुख्यमंत्री का पद छोड़ने के बाद आम नागरिक के बराबर हो जाता है .