बलिया। शनिवार को जनपद में दो नए कोरोना पॉजिटिव केस सामने आया हैं. जिलें में कुल मरीजों की संख्या अब 54 हो गई है.
उल्लेखनीय है कि जिले में अब तक कुल 52 पॉजिटिव केस थे. इनमें से चार मरीज को आजमगढ़ मेडिकल कॉलेज में रखा गया है तो शेष को बसंतपुर स्थित एल-1 अस्पताल में हैं. वही पहले से भर्ती 52 में से 26 की रिपोर्ट दोबारा नेगेटिव आने पर घर भेजा जा चुका है. उन्हें होम क्वॉरेंटाइन रहने की सलाह दी गई है. यह जानकारी जिला कोरोना सर्विलांस अधिकारी डॉ एके मिश्रा ने दी. शनिवार को मिला कोरोना पॉजिटिव केस भीमपुरा थाना क्षेत्र के सेमरी एवं मोहम्मदपुर मठिया गांव का निवासी है. इसमें भीमपुरा के मुहम्मदपुर मठिया गांव का 37 वर्षीय युवक तथा सेमरी गांव का 58 वर्षीय अधेड़ शामिल है. ये दोनों अन्य प्रांतों से लौटे हैं. रिपोर्ट आने के बाद दोनों गांवों को कंटेंनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है. पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने दोनों गांवों के रास्तों पर बैरकेडिंग करवा दिया है. बेल्थरारोड तहसील क्षेत्र में अब तीन केस हो चुके है.
जानिए LockDown 5.0-Unlock 2.0 में क्या क्या होगी छूट
कोरोना वायरस संक्रमण के बढ़ते प्रभाव पर अंकुश लगाने की खातिर देश में लॉकडाउन में अब काफी ढील दी जा रही है. सभी जगह पर केंटेन्मेंट जोन को छोड़कर लोगों को काफी राहत मिल रही है. लॉकडाउन 5.0 के दूसरे चरण में प्रदेश में सभी धार्मिक स्थल के साथ मॉल व रेस्तरां खुलेंगे. उत्तर प्रदेश सरकार ने इनके लिए गाइडलाइंस जारी की है. मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश राजेंद्र कुमार तिवारी ने लॉकडाउन-5.0 के दूसरे चरण यानी आठ जून तथा बाद में मिलने वाली छूट को लेकर शनिवार को गाइडलाइन जारी की है. हर जगह के लिए अलग गाइडलाइन है.
धार्मिक स्थल में पांच से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते
धार्मिक स्थल प्रबंधन हर जगह पर स्थानीय प्रशासन से सम्पर्क कर सभी निर्देशों का पालन करेंगे. वहां पर हर गेट पर अल्कोहल युक्त सेनिटाइजर और थर्मल स्कैनर रखना अनिवार्य होगा. इस दौरान जिनमें लक्षण नहीं पाया जाएगा, उसी को प्रवेश मिलेगा. यहां पर साथ ही सभी को मास्क पहनना अनिवार्य होगा. धार्मिक स्थलों पर कोविड-19 से बचने के उपायों की घोषणा की जानी चाहिए. धार्मिक स्थल में पांच से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकते. एसी चलाए जा सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर 24 से 30 डिग्री के बीच होनी चाहिए. प्रसाद वितरण नहीं होगा. समूह गायन की जगह रिकॉर्ड बजाया जाएगा.
किसी को भी मूर्तियों को छूने की अनुमति नहीं
धार्मिक स्थलों पर काफी सख्त पहरा रहेगा. किसी को भी मूर्तियों को छूने की अनुमति नहीं होगी. किसी भी धार्मिक स्थल पर प्रसाद वितरण नहीं किया जाएगा. सिर्फ पांच लोगों को ही एक साथ धार्मिक स्थल के अंदर प्रवेश मिलेगा. लोगों को वहां पर लाइन लगने के बाद भी फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा. दो लोगों में कम से कम छह फुट की दूरी रखनी होगी. सभी को मास्क लगाना अनिवार्य होगा. जूता-चप्पल धार्मिक स्थल प्रांगण के बाहर ही उतारना होगा या बाहर खड़ी अपनी गाडिय़ों में रखना होगा. सभी जगह पर प्रबंधन को अलग प्रवेश तथा निकास द्वार की व्यवस्था करनी होगी.
शॉपिंग मॉल, होटल और रेस्तरां भी खोले जा रहे
लॉकडाउन 5.0 के दूसरे चरण में प्रदेश में शॉपिंग मॉल, होटल और रेस्तरां भी खोले जा रहे हैं. शॉपिंग माल्स में बुजुर्ग के साथ बच्चों को भी प्रवेश नहीं मिलेगा. इसमें हर जगह पर फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन करने के दौरान मास्क भी पहनना होगा. हर जगह पर सभी बिल देने में कैशलेस ट्रांजेक्शन की व्यवस्था करनी होगी. सभी जगह पर सीसीटीवी काम करने चाहिए.
थर्मल स्कैनिंग और अल्कोहल वाला सेनिटाइजर रखना अनिवार्य
सभी का थर्मल स्कैनिंग और अल्कोहल वाला सेनिटाइजर रखना अनिवार्य होगा. जिनमें लक्षण नहीं है, सिर्फ उन्हीं को प्रवेश की अनुमति होगी. किसी वृद्ध, गर्भवती महिला या गंभीर बीमारी वाले कर्मचारी को काम करने के लिए नहीं बुलाया जा सकता. एस्केलेटर पर एक सीढ़ी छोड़कर ही चढ़ा जा सकता है. होटल या रेस्टोरेन्ट में भीड़ वाले कार्यक्रम आयोजित नहीं हो सकते. फूड कोर्ट या रेस्टोरेन्ट में 50 फीसदी क्षमता में ही ग्राहक बैठाए जा सकते हैं. हर जगह पर डिस्पोज्बल मेन्यू रखना होगा और अच्छी क्वालिटी का नैपकिन पेपर रखना अनिवार्य है.