

स्प्रिंकलर सिचाई प्रणाली से भू-जल संरक्षण पर जोर
बलिया। कृषि फसलों के उत्पादन के लिए उपयुक्त भूमि एवं संतुलित सिंचाई हेतु भू-जल आवश्यक है. भू-जल संपदा के असंतुलित उपयोग के कारण जनपद में रसड़ा विकासखंड को सेमी क्रिटिकल विकासखंड के रूप में चिन्हित किया गया है. वहां भू-जल संकट की स्थिति स्थिति उत्पन्न हो गई है. जनपद में कृषकों की आय में सुधार तथा उत्पादकता में वृद्धि के लिए सिंचाई के सीमित संसाधनों से उपलब्ध जल के उपयोग की क्षमता बढ़ाया जाना अत्यंत आवश्यक है. उपलब्ध सीमित जल को सुनियोजित रूप से खेतों तक पहुंचाने व स्प्रिंकलर पद्धति से सिंचाई को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से विकासखंड रसड़ा में “प्रदेश के अति दोहित/क्रिटिकल/सेमी क्रिटिकल विकासखंडों में स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली वितरण की योजना” प्रारंभ की गई है.
इस योजना का मुख्य उद्देश्य कृषकों की सहभागिता सुनिश्चित करते हुए जल के समुचित प्रयोग के लिए प्रेरित करना, संचित वर्षा जल को सुरक्षित जल संवाहक प्रणाली द्वारा खेतों तक पहुंचाना, जिससे कि जल का ह्रास कम से कम हो एवं उपलब्ध जल से अधिक क्षेत्र की सिंचाई भी हो सके. साथ ही सिंचन क्षमता में वृद्धि एवं सिंचाई लागत में कमी लाकर कृषकों के आय में वृद्धि की जा सके
स्प्रिंकलर सिंचाई में इन तीन कम्पोनेंट पर मिल रहा अनुदान
विकासखंड रसड़ा में संचालित इस योजना में लघु सीमांत कृषकों को 90% अनुदान तथा सामान्य कृषकों को हेतु 80% अनुदान की व्यवस्था है. स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली में तीन कम्पोनेंट पर अनुदान दिए जाएंगे. स्प्रिंकलर सेट, जिसमे मेनलाइन, लेटरल, कपलर एवं स्प्रिंकलर नोजल आदि सम्मिलित है. जल स्रोत से स्प्रिंकलर सेट तक एचडीपीई पाइप जिसकी लंबाई जल स्रोत से खेत की दूरी एवं भौगोलिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगी. योजना के अंतर्गत अधिकतम 96 मीटर एचडीपीई पाइप पर अनुदान देय होगा जिसका निर्धारण तकनीकी निरीक्षण के आधार पर किया जाएगा. जल स्रोत से पानी उठाने वाले पंप की क्षमता 5 हॉर्स पावर से लेकर अधिकतम 10 हार्सपावर तक होगी. हालांकि यह लाभार्थी के जल स्रोत पर निर्भर करेगी. यदि किसी कृषक के पास पूर्व से पंप उपलब्ध है तो इस योजना के अंतर्गत पंपसेट उपलब्ध नहीं कराया जाएगा.
तीनों कंपोनेंट जिसकी कुल अनुमानित लागत रूपये 70 हजार रुपये है, के सापेक्ष लघु सीमांत कृषक को अधिकतम रूपये 63 हजार तथा सामान्य कृषक को अधिकतम रूपये 56 हजार का अनुदान मिलेगा.

एक किसान को एक ही स्प्रिंकलर इरीगेशन सिस्टम का अनुदान
योजना के अंतर्गत विकासखंड रसड़ा के सभी कृषक अनुदान प्राप्त करने के लिए पात्र होंगे. बशर्ते उनके खेतों के पास सिंचाई के लिए जल स्रोत उपलब्ध हो. जिसमें सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध हो. एक कृषक को केवल एक ही स्प्रिंकलर इरीगेशन सिस्टम का अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा. एक लाभार्थी कृषक को 7 वर्ष के बाद ही योजना का पुनः लाभ मिल सकता है. इस योजना के अंतर्गत विभागीय पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण करने वाले कृषकों को प्रथम आवत प्रथम पावत के आधार पर चयन किया जाएगा.
इस योजना का लाभ उठाकर कृषक कम पानी से अधिक क्षेत्र की सिंचाई कर अपनी फसलों से अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकेंगे और शासन की मंशा के अनुरूप उनके आय में वृद्धि भी होगी.