

बलिया। पचास माइक्रोन से कम घनत्व की प्लास्टिक पर पूरी तरह वैन लग गया है. जिलाधिकारी भवानी सिंह खंगारौत ने कहा है कि इसका प्रयोग करने वाले
या देने वाले या इसका भण्डारण करने वाले की सूचना देने वाले को पांच सौ से लेकर पांच हजार तक पुरस्कार राशि दी जाएगी. सूचना सम्बन्धित थाना क्षेत्र के मजिस्ट्रेट को दी जा सकती है. जिलाधिकारी ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि 50 माइक्रोन से कम घनत्व की प्लास्टिक देने वाले या इसका प्रयोग करने वाले दण्डित होंगे. उन्होंने शासन से मिले आदेशों की जानकारी देते हुए बताया है कि प्लास्टिक के उपयोग, विनिर्माण, विक्रय, वितरण, भंडारण, परिवहन, आयात या निर्यात पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है. सभी सम्बन्धित अधिकारियों को इस आदेश का कड़ाई
से अनुपालन सुनिश्चित कराने का सख्त आदेश दिया है.
