बलिया। जनपद के समस्त मत्स्य पालकों मत्स्य हैचरी संचालकों व जनसामान्य को सूचित करते हुए जिलाधिकारी भवानी सिंह खंगारौत ने बताया है कि ऐसे मत्स्य पालक जो थाई मांगुर मछली पालन व बिक्री करते हैं एवं हैचरी स्वामी जो ऐसे प्रजाति की मछली व बीज का उत्पादन अथवा वितरण कर रहे हैं. उनसे अपेक्षा है कि वह प्रजाति थाई मांगुर की मछलियों को तत्काल स्वयं नष्ट कर दें एवं भविष्य में उनका पालन एवं बीज उत्पादन न करें. अन्यथा की स्थिति में जिला प्रशासन द्वारा माननीय राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के आदेशों के अनुपालन में ऐसे प्रजाति की मछलियों एवं मत्स्य बीज को नष्ट कर दिया जायेगा. जिसका कोई मुआवजा दे नहीं होगा एवं भारतीय दंड संहिता की धारा- 270 के तहत दंडात्मक कार्यवाही भी की जायेगी.