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सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सर्वेश कुमार मिश्र द्वारा जनसामान्य से यह आवाह्न किया गया कि आर्बिट्रेशन से सम्बन्धित अपने मामलों को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण , बलिया के तत्वाधान में दिनांक 17 सितंबर को आयोजित होने वाले विशेष लोक अदालत में लगवाकर सुलह-समझौता द्वारा निस्तारण करायें तथा इस सस्ते, सुलभ न्यायिक प्रक्रिया का लाभ उठायें व लाभान्वित होवें.
अधिवक्ताओं का कहना था कि तहसीलदार का स्थानांतरण हमारी समस्या का समाधान नहीं है. हमारी मांग तहसीलदार शैलेश चौधरी के निलंबन, हमारे द्वारा बैरिया एसएचओ को दिए गए तहरीर पर मुकदमा तथा उनकी विभागीय जांच यह तीन मांग थी. जब तक हमारी मांग पूरा नहीं हो जाती हमारा आंदोलन जारी रहेगा. हम अपना आंदोलन और तेज करेंगे.