प्रत्याशी सहित अब 20 व्यक्तियों से ज्यादा व्यक्ति डोर टू डोर चुनाव प्रचार नहीं करेगें

आगामी दो माह तक की अवधि के लिए धारा-144 लागू किया गया है. जिसमें प्रत्याशी सहित 10 व्यक्तियों के स्थान पर अब 20 व्यक्तियों से ज्यादा (सुरक्षा गार्ड को छोड़कर) व्यक्ति डोर टू डोर चुनाव प्रचार नहीं करेगें. उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा.

बोलेरो पर लदी 47 पेटी अंग्रेजी शराब बरामद

मुखबिर की सूचना पर सहतवार थानाध्यक्ष पंकज कुमार सिंह मौके पर पहुंच गए। तथा अज्ञात वाहन के साथ 47 पेटी में कुल 406 लीटर (फ्रूटी 8PM-180 ML) अवैध अंग्रेजी शराब एक बोलेरो गाड़ी ( UP52Q2139) बरामद कर लिया.  आबकारी अधिनियम धारा 60/63/72 के तहत मुकदमा दर्ज किया.

अधिकारियों ने चौपाल लगाकर विधानसभा चुनाव निष्पक्ष संपन्न कराने की अपील की

एसडीएम अभय सिंह ने कहा कि किसी के बहकावे व प्रलोभन में न आवें. विधानसभा चुनाव सकुशल व शांतिपूर्ण सम्पन्न कराने के प्रति प्रशासन पूरी तरह से कटिबद्ध है.