आगामी दो माह तक की अवधि के लिए धारा-144 लागू किया गया है. जिसमें प्रत्याशी सहित 10 व्यक्तियों के स्थान पर अब 20 व्यक्तियों से ज्यादा (सुरक्षा गार्ड को छोड़कर) व्यक्ति डोर टू डोर चुनाव प्रचार नहीं करेगें. उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा.