नगर निकाय चुनाव: मतदान से 48 घंटे पूर्व से बंद रहेंगी शराब की दुकाने
बलिया. नगर निकाय चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए मतदान से 48 घंटे पूर्व से मतदान की समाप्ति तक तथा मतगणना शुरू होने से एक दिन पूर्व की शाम 6 बजे से मतगणना की समाप्ति के दिनांक को रात्रि 12 बजे तक समस्त आबकारी दुकाने (देसी तथा विदेशी शराब बीयर की थोक एवं फुटकर दुकान, मॉडल शाप, भांग एवं ताडी की दुकान) पूर्ण रूप से बंद रहेगी.