उन्होंने कहा कि 10 लाख से ऊपर के जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे, इसकी सूचना की एक कापी इनकम टैक्स विभाग तथा एक कापी वरिष्ठ कोषाधिकारी को जरूर उपलब्ध करवाएं.
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