अपराध की श्रेणी के आधार पर हो मुकदमा: कर्णवाल

बलिया। बच्चों के साथ यौन अपराधों को लेकर जागरूक करने के लिए जिला जज के निर्देश पर सदर कोतवाली में विधिक साक्षरता एवं पास्को एक्ट पर शिविर का आयोजन हुआ. जिला विधिक सेवा प्राधिकारण की सचिव पूनम कर्णवाल की अध्यक्षता में हुए शिविर में इसकी महत्ता पर प्रकाश डाला गया. कर्णवाल ने कहा कि बच्चों के साथ यौन अपराधों को रोकने के लिए पास्को एक्ट बनाया गया. यह एक्ट बच्चों को कई गम्भीर अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है. पुलिस अधिकारियों से कहा कि बच्चों से सम्बन्धित कोई मामला आता है तो उस पर तत्काल कार्यवाही होनी चाहिए. अपराध और उससे सम्बन्धित धाराओं का जिक्र करते हुए कहा कि अपराध जिस श्रेणी में हो उस श्रेणी में मुकदमा पंजीकृत कर कार्यवाही हो. कर्णवाल ने कहा कि अपराध की श्रेणी के आधार पर अलग-अलग सश्रम कारावास, अर्थदण्ड का दण्ड निर्धारित है.
शिविर में थाना कोतवाली इंचार्ज शशिमौली पाण्डेय, कई थानों के थानाध्यक्ष, शहर के सभी पुलिस चौकी इंचार्ज व महिला थाना इंचार्ज सरोज यादव उपस्थित थे.

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