बलिया में 16 जनवरी से 14 मार्च 2024 तक धारा 144 लागू

बलिया में 16 जनवरी से 14 मार्च 2024 तक धारा 144 लागू

बलिया. जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार ने जनपद में प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश द्वारा परिषद से संबद्ध डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी परीक्षा/ गुरु गोविंद सिंह जयंती/ बसंत पंचमी एवं महाशिवरात्रि को दृष्टिगत रखते हुए शांति भंग की आशंका जताई है.

इसलिए नागरिक सुरक्षा सार्वजनिक, शांति व्यवस्था तथा जनजीवन को सामान्य बनाए रखना, मानव जीवन को स्वस्थ रखने एवं खतरों से निवारण करने, बलवा अथवा किसी अन्य दंगों के निवारण के लिए निरोधात्मक उपाय किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि इतना समय नहीं है कि उन पर नोटिस का तामिला किया जा सके.

Section 144 implemented in Ballia from 16 January to 14 March 2024

जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार द्वारा शांति भंग की संभावना से पूर्णतया संतुष्ट होते हुए एक आदेश एक पक्षीय पारित किया जा रहा है, जो दंड प्रक्रिया संहिता की धारा -144 के अंतर्गत 16 जनवरी से 14 मार्च 2024 तक जनपद बलिया की सीमा के भीतर निवास करने वाले तथा आने जाने वाले समस्त व्यक्तियों के लिए लागू रहेगी.

  • बलिया से केके पाठक की रिपोर्ट

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