अगले दो माह तक बलिया जिले में धारा 144 लागू

  • बलिया में किसी प्रकार के धरना प्रदर्शन पर लगी रोक

बलिया. जुमे की नमाज के बाद विभिन्न जगहों पर हुई हिंसक घटनाओं, अग्निपथ योजना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन व आगामी त्योहारों को देखते हुए जिला मजिस्ट्रेट सौम्या अग्रवाल ने अगले दो महीने तक जनपद में धारा 144 लागू कर दी है. उन्होंने पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को इस आदेश का प्रचार प्रसार कराने का निर्देश दिया.

 

उन्होंने कहा है कि इस अवधि में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच से अधिक व्यक्ति एक समूह के रूप में एकत्रित नहीं होंगे और ना ही कोई धरना प्रदर्शन करेंगे, जिससे शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े.

 

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यह प्रतिबन्ध परम्परागत सामाजिक या धार्मिक संस्कारों एवं रीति-रिवाज तथा जुमे की नमाज पर लागू नहीं होगा. कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का अस्त्र-शस्त्र या अन्य धारदार हथियार, विस्फोटक पदार्थ को लेकर नहीं चलेगा. इसके अलावा कोई भी व्यक्ति किसी सार्वजनिक स्थान, मन्दिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, सड़क, मकान के अन्दर अथवा छत पर ईट, पत्थर शीशा बोतल व काँच के टुकड़े आदि एकत्र नहीं करेगें.

 

साम्प्रदायिकता भड़काने वाले पोस्टर, बैनर आदि न तो लगाएंगे, और न ही किसी अन्य को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेंगे. कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार के सार्वजनिक संचार साधन तथा मार्ग पर उत्पन्न नहीं करेगा, और न ही किसी को उकसाएगा. किसी भी सार्वजनिक संपत्ति की क्षति भी कोई नहीं पहुंचाएगा.

(बलिया से केके पाठक की रिपोर्ट)

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