रिलायंस जियो पर लग सकता है 500 रुपये का जुर्माना

वाराणसी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर को बिना इजाजत प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक विज्ञापनों में इस्तेमाल करने पर रिलायंस जियो पर 500 रुपये का जुर्माना ठोंका जा सकता है. बीते बृहस्पतिवार को सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने यह लिखित जानकारी दी है. अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक सरकार से रिलायंस जियो के बारे में यह सवाल समाजवादी पार्टी सांसद नीरज शेखर ने पूछा था. राज्यवर्धन ने उसके जवाब में स्वीकार किया कि सरकार को पता था कि रिलायंस ने पीएम मोदी की तस्वीर का इस्तेमाल किया है. इस पर विपक्ष ने सवाल खड़ा करते हुए हंगामा किया और पूछा कि किसी निजी कंपनी के विज्ञापन में प्रधानमंत्री की तस्वीर कैसे और क्यों इस्तेमाल की गई?

साथ ही पेटीएम जैसे ई-वालेट कंपनी के ऐड में भी प्रधानमंत्रा की तस्वीर का इस्तेमाल हुआ. उसको लेकर भी सवाल पूछा गया. विपक्ष ने पूछा कि क्या पीएमओ ने दोनों कंपनियों के खिलाफ बिना इजाजत के फोटो इस्तेमाल करने पर कोई कार्रवाई की? इस पर श्री राठौड़ ने कहा, ‘प्रतीक और नाम (अनुचित प्रयोग निवारण) अधिनियम’ को खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा देखा जाता है. उन्होंने बताया कि ऐड के खिलाफ उन्हें कोई शिकायत नहीं मिली. फिर भी हम कानून तोड़ने पर कड़ी कार्रवाई का भरोसा देते हैं.

कानून के सेक्शन तीन के हिसाब से किसी भी ‘विशिष्ट’ व्यक्ति के नाम या तस्वीर और चिन्ह को किसी लेन-देन, व्यापार के लिए बिना केंद्र सरकार की इजाजत के इस्तेमाल नहीं किया जा सकता. ‘विशिष्ट’ की लिस्ट में लगभग तीन दर्जन नाम और चिन्ह शामिल हैं, जिनका इस्तेमाल बिना केंद्र सरकार की इजाजत के नहीं किया जा सकता. उसमें भारत के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, राज्यों के गवर्नर, भारत या राज्य सरकार, महात्मा गांधी, इंदिरा गांधी, जवाहर लाल नेहरू, संयुक्त राष्ट्र संघ, अशोक चक्र और धर्म चक्र शामिल हैं.

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