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आशीष दूबे, बलिया
बलिया. उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बच्चों को शारीरिक या मानसिक तौर पर दंडित किए जाने को पूर्णत प्रतिबंधित कर दिया गया है. महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा की ओर से जारी आदेश के क्रम में बीएसए मनीष कुमार सिंह ने भी इस बाबत आदेश जारी कर दिया.
जारी आदेश के अनुसार छात्रों को ना केवल शारीरिक बल्कि मानसिक, भावनात्मक अथवा सामाजिक तौर पर दंडित किया जाना भी प्रतिबंधित किया गया है. शिक्षकों की ओर से बच्चों को फटकारना, परिसर में दौड़ाना, चिकोटी काटना, चाटा मारना या घुटनों पर बैठना, यौन शोषण या किसी तरह की प्रताड़ना पर रोक रहेगी. राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने भी इस बाबत शिक्षा विभाग को निर्देश जारी किया था.
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आयोग के अनुसार बच्चों को व्यापक प्रचार-प्रसार के माध्यम से बताया जाना चाहिए कि उन्हें शारीरिक दंड के विरोध में बात कहने का अधिकार है. ऐसे सभी स्कूल, जिसमें छात्रावास, बाल संरक्षण गृह आदि में एक ऐसा फोरम बनाया जाए जहां बच्चे अपनी बात रख सकें. स्कूलों में एक शिकायत पेटिका भी होनी चाहिए, जिसमें छात्र शिकायती पत्र बिना नाम के भी डाल सकें.
नोटिस बोर्ड पर हो हेल्पलाइन नंबर 1800-889-3277
विद्यालय में पठन-पाठन से संबंधित बच्चों, अभिभावकों तथा जनसामान्य की शिकायतों के त्वरित निस्तारण के लिए शासन की ओर से जारी टॉल फ्री नंबर (1800-889-3277) को विद्यालय के नोटिस बोर्ड/ प्रवेश द्वार पर स्थाई रूप से अंकित करने का जिक्र भी बीएसए ने अपने आदेश में किया है. टॉल फ्री नंबर पर शिकायत कर सकते हैं.
डराना-धमकाना भी पड़ सकता है भारी
शिक्षाविदों और मनोवैज्ञानिकों के अनुसार वर्तमान परिवेश में मानसिक दंड के विषय में भी आदेश दिया गया है. शिक्षक द्वारा बच्चे का मौखिक अथवा मानसिक उत्पीड़न, जिससे कि बच्चे को मानसिक सदमा पहुंच सकता है, प्रतिबंधित रहेगा. कमरे में बंद कर देना, बांधना, डराना, धमकाना आदि भी शिक्षक को भारी पड़ सकता है.
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