इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आयु सीमा पार हो जाने के कारण अयोग्य हुए अभ्यर्थियों को बड़ी राहत दी है। कोर्ट ने ऐसे अभ्यर्थियों का आवेदन पुलिस भर्ती बोर्ड को स्वीकार करने को कहा है। ऐसे याची अभ्यर्थी जिनकी आयु एक जुलाई 2018 को 28 वर्ष से अधिक नहीं है, उनके आवेदन पत्र अंतिम रूप से स्वीकार किए जाएं,ऐसे सभी अभ्यर्थियों का अंतिम परिणाम कोर्ट की अनुमति के बिना घोषित नहीं किया जाएग.
यूपी पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने फरवरी 2021 में निकाला था विज्ञापन,उपनिरीक्षक नागरिक पुलिस, प्लाटून कमांडर एवं अग्निशमन सेवा अधिकारी (द्वितीय) के 9,534 पद किए थे। इसके लिए आवेदन की अंतिम तिथि पहले 30 अप्रैल थी, जिसे बढ़ाकर 15 जून कर दिया गया है।
दरअसल कोर्ट में दाखिल याचिका में कहा गया था कि वर्ष 2016 के बाद इस पद के लिए भर्ती नहीं हुई है, वर्ष 2016 के बाद यह पहली भर्ती है,जबकि राज्य सरकार ने वर्ष 2017 में सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था,प्रत्येक वर्ष 3,000 पदों की भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कराने का आश्वासन दिया था,सुशील कुमार सिंह एवं अन्य की ओर से दाखिल याचिका,जस्टिस जेजे मुनीर की एकल पीठ ने इस पर ताजा आदेश दिया है।