पुलिस मृतक आश्रित की लिखित परीक्षा के नतीजों पर रोक फिलहाल जारी रहेगी

इलाहाबाद। पुलिस विभाग में मृतक आश्रित कोटे के तहत नियुक्ति देने के लिए आयोजित लिखित परीक्षा का परिणाम जारी करने पर रोक जारी रहेगी. रिजल्ट पर से रोक हटाने के लिए राज्य सरकार ने विशेष अपील जारी की थी, जिसे हाईकोर्ट की खंडपीठ ने ख़ारिज कर दिया. कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है की वह अपना पक्ष एकल पीठ में ही रखे. विशेष अपील पर न्यायमूर्ति एपी साही और न्यायमूर्ति पीसी त्रिपाठी की खंडपीठ ने सुनवाई की. प्रतिपक्षी छाया मिश्रा के वकील के मुताबिक मृतक आश्रित सेवा नियमावली  1974 की धारा 1(2) के तहत मृतक आश्रितों को नियुक्ति देने के लिए लिखित परीक्षा का प्रावधान नहीं है.

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