
बलिया. उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार एवं जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया जितेन्द्र कुमार पाण्डेय के मार्गदर्शन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया के अपर जनपद न्यायाधीश /सचिव नरेन्द्र पाल राणा की अध्यक्षता में आज 14.12.2022 को सनबीम स्कूल अगरसण्डा, बलिया में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया.
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, बलिया के अपर जनपद न्यायाधीश /सचिव नरेन्द्र पाल राणा द्वारा अपने अध्यक्षीय उद्वोधन में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की प्रचलित योजनाओं के विषय में अवगत कराते हुए यह बताया गया कि शिविर का उद्देश्य समाज के प्रत्येक नागरिक को विधिक रूप से जागरूक करना है तथा यह सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक व्यक्ति को हर दशा में न्याय प्राप्त हो, उसके लिए समस्त तहसील विधिक सेवा समिति स्तर पर एक लीगल एड क्लीनिक की स्थापना की गई है, जिससे किसी व्यक्ति को कोई समस्या हो तो वह अपने तहसील पर स्थापित लीगल एड क्लीनिक के माध्यम से कानूनी सहायता प्राप्त कर सकता है जिससे उन्हें अपने विधिक अधिकारों के संबन्ध में जानकारी प्राप्त हो और वे इसका सही ढंग से प्रयोग कर अपना भविष्य उज्जवल बना सके और देश के सम्मानित नागरिक बन कर देश की प्रगति एंव विकास में सहायक सिद्ध हो सके.
कार्यक्रम के दौरान नरेन्द्र पाल राणा द्वारा छात्र/छात्राओं से वार्तालाप किये तथा उनकी जिज्ञासा को, जो न्यायालय के प्रति रहती है, का समाधान किया गया. यह कार्यक्रम इसलिए आयोजित किया गया है कि बच्चों को अपने अधिकारों के विषय में जानकारी प्राप्त हो और वे इसका सही ढंग से इस्तेमाल कर सके. आज समाज में जो लोग लड़का और लड़की में भेदभाव करके लड़कियों का शोषण कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि इस तरह का कोई भेदभाव न करें और दोनों को समान रूप से ध्यान में रखते हुए उनकी शिक्षा एवं विकास पर ध्यान दें.
समाज मेें लोग दहेज की वजह से कन्या की हत्या करा देते हैं, जो एक सामाजिक अपराध है सबको चाहिए कि वे लड़का और लड़की में कोई अन्तर न करें और समान रूप से शिक्षा दें, लड़किया परिवार को सहारा देती हैं इसलिए कभी भी उनमें भेदभाव नही करना चाहिए. लड़कियो के द्वारा कई परिवार आपस में जुड़ते है.
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इसलिए सबको चाहिए कि वे लड़कियों का सम्मान करेें और उन्हें अच्छी शिक्षा दिलायें. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की प्रचलित योजनाओं के विषय में अवगत कराते हुए यह बताया गया कि कोई भी निर्धन, अशिक्षित, असहाय व्यक्ति जो अपने मुकदमे की पैरवी करने में सक्षम नहीं है, उसे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बलिया द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता/अधिवक्ता उपलब्ध कराया जाता है, जिससे वे न्याय पाने से वंचित न हों.
उक्त कार्यक्रम में प्रधानाचार्य अर्पिता सिंह, डॉयरेक्टर कुवर अरूण सिंह, सी0 के0 चतुर्वेदी प्रशासक, अध्यापक व अध्यापिका, समस्त छात्र व छात्राएं उपस्थित रही.
बलिया से केके पाठक की रिपोर्ट