

बलिया, जिले में शराब खरीदने के लिए मास्क लगा कर जाना अनिवार्य होगा। जिलाधिकारी अदिति सिंह तथा पुलिस अधीक्षक विपिन टाडा के निर्देश पर जिला आबकारी अधिकारी बलिया तथा आबकारी निरीक्षको ने शराब विक्रेताओं को मास्क एवं ग्लब्स पहनकर, हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हुए तथा सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क पहनकर आने वाले ग्राहकों को ही शराब की बिक्री करने के लिए निर्देशित किया है.
यह नियम बलिया जिले के सभी मॉडल शॉप, देसी शराब की दुकान , विदेशी मदिरा तथा बीयर की दुकानों पर लागू रहेगा. शराब बिक्री की इन दुकानों पर कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना और कराना जरूरी होगा. निर्देशों का पालन नहीं होने की सूरत में कड़ी कार्रवाई की बात कही गई है.

(बलिया से कृष्णकांत पाठक की रिपोर्ट)