बलिया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा 12 नवम्बर, 2016 को प्रातः 10 बजे दीवानी न्यायालय प्रागंण में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा.
अपर जनपद न्यायाधीश/नोडल अधिकारी, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रत्नेशमणि त्रिपाठी ने बताया कि उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में भूमि अध्याप्ति बैंक वसूली, किरायेदारी, उपभोक्ता फोरम वादों, नगरपालिका टैक्स वसूली मामलों, सेवानिवृत्तिक परिलाभो सम्बन्धि मामलों, पंजीयन/स्टैम्प मामलों, मोबाईल फोन एवं केबल नेटवर्क मामलों, मेड़बन्दी एवं दाखिल खारिज मामलों, पर्यावरण प्रदूषण से सम्बन्धित मामलों, अध्यापकों को वेतन आदि भुगतान से सम्बन्धित मामलों, राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड, जाति एवं आय प्रमाण पत्र से सम्बन्धित मामलों, सेवा विवादों, श्रम विवादों, आयकर बैक वित्तिय संस्थानों से सम्बन्धित मामलों, पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत चालान, मोटर अधिनियम के अधीन पुलिस तथा आरटीओ द्वारा किये गये चालान, मनोरंजन कर, बाट तथा माप (प्रचलन), चलचित्र व अन्य प्रकार के छोटे-छोटे वादों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौता के आधार पर किया जायेगा.