बलिया। 09 सितम्बर, 2017 को 10 बजे से दीवानी न्यायालय प्रागंण में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा.
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दीवानी न्यायालय राजमणि ने बताया कि उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में भूमि अध्याप्ति वादों, बैंक वसूली वादों, किरायेदारी वादों, धारा 138 एनआईएक्ट, उपभोक्ता फोरम वादों, किशोर न्याय बोर्ड के मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर वाद, नगरपालिका/नगर निगम टैक्स वसूली मामलों, सेवानिवृत्तिक परिलाभों सम्बन्धित मामलों, पंजीयन/स्टैम्प मामलों, मोबाईल फोन एवं केवल नेटवर्क मामलों, मेड़बंदी एवं दाखिल खारिज मामलों, पर्यावरण से सम्बन्धित मामलों, अध्यापकों को वेतन आदि भुगतान आदि से सम्बन्धित मामलों, राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड, जाति एवं आय प्रमाण-पत्र से सम्बन्धित मामलों, सेवा विवादों, श्रम विवादों, आयकर बैंक वित्तीय संस्थानों से सम्बन्धित मामलों, पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत चालान, मोटरयान, अधिनियम के अधीन पुलिस तथा आरटीओ द्वारा किये गये चालान, मनोरंजन कर, बाट तथा माप (प्रचालन), चलचित्र व अन्य प्रकार के छोटे-छोटे वादों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौता द्वारा किया जायेगा.