नगर निकाय चुनाव: मतदान से 48 घंटे पूर्व से बंद रहेंगी शराब की दुकाने
बलिया. नगर निकाय चुनाव को निष्पक्ष, पारदर्शी एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए मतदान से 48 घंटे पूर्व से मतदान की समाप्ति तक तथा मतगणना शुरू होने से एक दिन पूर्व की शाम 6 बजे से मतगणना की समाप्ति के दिनांक को रात्रि 12 बजे तक समस्त आबकारी दुकाने (देसी तथा विदेशी शराब बीयर की थोक एवं फुटकर दुकान, मॉडल शाप, भांग एवं ताडी की दुकान) पूर्ण रूप से बंद रहेगी.
जिला मजिस्ट्रेट रविंद्र कुमार ने एक आदेश जारी कर कहा है कि जनपद में 11 मई को होने वाले चुनाव के दृष्टिगत 9 मई की शाम 6 से 11 मई की शाम 6 बजे तक यह सभी दुकानें बंद रहेंगी.
इसी प्रकार 13 मई को होने वाली मतगणना को देखते हुए 12 मई की शाम 6 बजे से मतगणना समाप्ति के दिन रात्रि 12 बजे तक दुकानें बंद रहेंगी.