बलिया। जिला प्रोबेशन अधिकारी समर बहादुर सरोज ने बताया कि जनपद में कही भी किसी जगह पर 18 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं का विवाह करना गैर कानूनी है. यदि ऐसे मामले संज्ञान में आते है तो टॉल फ्री नम्बर-1098, 181 एवं 100 पर सूचित किया जा सकता है और थाने पर भी इसकी सूचना दे सकते है.