नगर निकाय चुनाव के मद्देनजर जिले में 15 दिसम्बर तक निषेधाज्ञा लागू

​बलिया। अपर जिला मजिस्ट्रेट मनोज कुमार सिंघल ने बताया दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए  जनपद की सीमा के अंतर्गत 15 दिसंबर 2017 तक की अवधि के लिए निषेधाज्ञा लागू कर दी है. उक्त आदेश का उल्लंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 188 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा.

This post is sponsored by ‘Mem-Saab & Zindagi LIVE’