बलिया। अपर जिला निर्वाचन अधिकारी मनोज कुमार सिंघल ने चुनाव प्रक्रिया के दौरान तथा उसके बाद की कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा सम्बन्धी कार्रवाइयों तथा महाशिवरात्रि, होली के मद्देनजर 31 मार्च तक के लिए जनपद सीमान्तर्गत धारा 144 लागू कर दी है.
अपर जिला मजिस्ट्रेट सिंघल ने बताया है कि जनपद की सीमा के अन्तर्गत किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्ति एक समूह के रूप में एक साथ एकत्रित नही होगे. साथ ही कोई जुलूस नहीं निकालेगें और न ऐसी अफवाह फैलाएंगे, जिससे शान्ति व्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े. विशेष प्ररिस्थितियों में जुलूस आदि के लिए सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा. यह प्रतिबन्ध परम्परागत, सामाजिक या धार्मिक संस्कारों एवं रीतिरिवाज तथा जुमे की नमाज पर लागू नहीं होगा.
कोई भी व्यक्ति अस्त्र-शस्त्र, आग्नेयस्त्र या अन्य धारहार हथियार या विस्फोटक पदार्थ लेकर नहीं चलेगा और न ही ऐसा करने के लिए किसी को प्रेरित करेगा. यह प्रतिबन्ध सिखों द्वारा परम्परागत रूप से धारण करने वाले कृपाण तथा ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों पर लागू नही होगा. कोई भी व्यक्ति साम्प्रदायिकता भड़काने वाले पोस्टर, बैनर, कटआउट आदि न तो लायेगा और नही किसी अन्य को ऐसा करने के लिए प्रेरित करेगा. उक्त आदेश का उलंघन भारतीय दण्ड विधान की धारा 144 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध होगा.