बलिया: खेत में फसल अवशेष जलाया तो लगेगा जुर्माना

बलिया।  कृषि उप निदेशक ने खेत में फसल अवशेष नहीं जलाने को कहा है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में तापमान अधिक होने तथा हवा चलने के कारण आग अगल-बगल के खेतों तथा आबादी में फैल कर भीषण अग्निकाण्ड का रूप ले सकती है।

कृषि उप निदेशक ने बताया है कि गेहूं की कटाई के दौरान कृषि यन्त्रो के समुचित रख रखाव न होने तथा कृषकों द्वारा अपेक्षित सावधानी न बरते जाने के कारण कुछ दिनों से आगजनी के कारण खड़ी फसल जल कर नष्ट होने की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं।

खेत में फसल अवशेष जलाये जाने पर 02 एकड़ तक के किसानों को रुपये दो हजार पांच सौ प्रति घटना, दो एकड़ से पांच एकड़ तक के किसानो को रुपये पांच हजार प्रति घटना, तथा 5 एकड़ से अधिक भूमि पर रुपये पन्द्रह हजार प्रति घटना सम्बन्धित कृषक पर अर्थदण्ड लगाया जायेगा। किसी कृषक द्वारा अपने खेत में फसल अवशेष को जलाने की पुनरावृत्ति करने पर उसे सरकार द्वारा प्रदत्त सुविधाओ यथा अनुदान आदि से वंचित कर दिया जायेगा।

 

थ्रेसर में हाथ चला जाने से युवक जख्मी

सिकंदरपुर, बलिया. सिकंदरपुर थाना क्षेत्र के करमौता में बुधवार की दोपहर में ट्रैक्टर में लगे थ्रेसर से गेहूं की दंवरी करते समय चपेट में आने से 18 वर्षीय युवक का दांया हाथ जख्मी हो गया, जिसका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। करमौता गांव निवासी दिलीप कुमार (18 वर्ष) पुत्र गुड्डू राम दोपहर में गेहूं की दंवरी कर रहा था कि अचानक उसका हाथ थ्रेसर में फंस गया, जिससे उसका हाथ पूरी तरह से जख्मी हो गया। मौके पर मौजूद परिजन तथा अन्य लोगों ने तत्काल उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सिकंदरपुर पहुंचाया, जहां से प्राथमिक उपचार के बाद उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए डॉक्टर ने सदर अस्पताल के लिए रेफर कर दिया।

 

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