इलाहाबाद। यूपी पुलिस के हेड कांस्टेबलों को प्रोन्नति देकर सहायक उप निरीक्षक बनाने के लिए जारी शासनादेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है. 4 नवम्बर 2015 को जारी आदेश में सरकार ने हेड कांस्टेबल से सहायक दरोगा के पद पर प्रोन्नति के लिए सात वर्ष की वरिष्ठता अनिवार्य कर दी है.
याचिका दाखिल कर कहा गया है कि शासनादेश अन्यायपूर्ण है. इससे प्रदेश के करीब नौ हजार हेड कांस्टेबल प्रभावित हो रहे हैं. वाराणसी, कानपुर, आगरा, मथुरा, इलाहाबाद आदि जिलों में तैनात हेड कांस्टेबलों ने सैकड़ों याचिकाएं दाखिल की है. याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति बी अमित स्थालेकर ने पुलिस विभाग और प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है.