आहरण वितरण अधिकारियों को जीएसटी सम्बन्धी दी गयी जानकारी

बलिया। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी सुरेंद्र विक्रम की अध्यक्षता में टीडीएस (स्रोत पर कर की कटौती) विषयक कार्यशाला आयोजित हुई, जिसमें सभी आहरण वितरण अधिकारियों को जीएसटी से जुड़ी बातों को बताया गया. गुरुवार की देर शाम हुई कार्यशाला में बताया गया कि टीडीएस के प्रावधान क्या होंगे. स्रोत पर टैक्स कटौती के लिये लायबल परसन, स्रोत पर कटौती का दायित्व, स्रोत पर कर कटौती का कर दर (सप्लाई अगर राज्य के भीतर है तो एक प्रतिशत एसजीएसटी एवं एक प्रतिशत सीजीएसटी, सप्लाई अगर इंटरस्टेट हो तो दो प्रतिशत आई0जी0एस0टी0 की धारा 20) को स्पष्ट किया गया.

टीडीएस के लिये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को प्राजेक्टर के माध्यम से दिखाया गया. बताया गया कि जीएसटी के काॅमन पोर्टल पर फार्म जीएसटी आरईजी 07 में आॅनलाइन आवेदन करना होगा. तीन दिन के अन्दर प्रमाण पत्र भी प्राप्त हो जाएगा. यह भी बताया गया कि टीडीएस के लायबल परसन द्वारा माह समाप्ति के पश्चात कटौती किये गये कर तथा रिटर्न को अगले माह के दस तारीख तक जमा किया जाना है. इन्हें रिटर्न जीएसटीआर 07 दाखिल करना है व कटौती का प्रमाण पत्र जीएसटीआर 07ए जारी करना है.

कार्यशाला में डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर केके श्रीवास्तव, आनन्द कुमार राय, जयन्त कुमार सिंह द्वारा प्रस्तुतीकरण व विधिक जिज्ञासाओं का निवारण किया गया. कार्यशाला में सीडीओ संतोष कुमार ने सभी आहरण वितरण अधिकारियों को टीडीएस विषयक महत्वपूर्ण निर्देश दिये. कार्यशाला में जनपद के सभी खण्ड विकास अधिकारी सहित सभी आहरण वितरण अधिकारी उपस्थित रहे.

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