

Please LIKE and FOLLOW बलिया LIVE on FACEBOOK page https://www.facebook.com/BalliaLIVE
आशीष दूबे, बलिया
बलिया. जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से अपर जिला मजिस्ट्रेट अनिल कुमार ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा 163 (पूर्व में दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144) के अंतर्गत निषेधाज्ञा लागू कर दी है।
यह आदेश 13 फरवरी 2026 से 31 मार्च 2026 तक प्रभावी रहेगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज द्वारा आयोजित वर्ष 2026 की हाईस्कूल एवं इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं तथा आगामी त्यौहारों महाशिवरात्रि, होली, ईद, रामनवमी और महावीर जयंती—को देखते हुए जनपद में शांति भंग होने की आशंका है। नागरिक सुरक्षा, सार्वजनिक शांति व्यवस्था एवं जनजीवन को सामान्य बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है।
This Post is Sponsored By Memsaab & Zindagi LIVE
उन्होंने बताया कि जनपद सीमा में किसी भी सार्वजनिक स्थान पर पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, जुलूस निकालने, धरना-प्रदर्शन करने पर प्रतिबंध रहेगा। विशेष परिस्थितियों में सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति आवश्यक होगी। परंपरागत धार्मिक आयोजनों और जुमे की नमाज को छूट दी गई है।
बिना अनुमति किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र, आग्नेयास्त्र, लाठी-डंडा, धारदार हथियार या विस्फोटक पदार्थ लेकर चलना प्रतिबंधित रहेगा। सिख समुदाय के पारंपरिक कृपाण तथा ड्यूटी पर तैनात अधिकारियों को छूट रहेगी। साम्प्रदायिक भावना भड़काने वाले पोस्टर, बैनर, नारे, पर्चे आदि लगाने या वितरित करने पर रोक रहेगी।
सड़क, रेलमार्ग, जलमार्ग, कार्यालय, पेट्रोल पंप आदि का घेराव, यातायात अवरोध, सरकारी संपत्ति को नुकसान, पुतला दहन जैसे कृत्य पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। सार्वजनिक संचार साधनों एवं मार्गों को बाधित करना दंडनीय होगा।
नई अथवा गैर-परंपरागत गतिविधियों के आयोजन पर भी रोक रहेगी। किसी भी समारोह में आग्नेयास्त्र का प्रयोग पूर्णतः निषिद्ध रहेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रों से आपत्तिजनक प्रचार-प्रसार या भाषण देना प्रतिबंधित रहेगा।
बोर्ड परीक्षा को लेकर विशेष प्रावधान
माध्यमिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश की बोर्ड परीक्षाएं 18 फरवरी 2026 से 12 मार्च 2026 तक आयोजित होंगी। परीक्षा अवधि में परीक्षा केंद्रों के आसपास ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग पर रोक रहेगी। परीक्षा परिसर में मोबाइल फोन, ब्लूटूथ एवं अन्य संचार उपकरण पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। परीक्षा केंद्रों से एक किलोमीटर की परिधि में फोटो कॉपी और स्कैनर मशीनों का संचालन प्रतिबंधित रहेगा। परीक्षा केंद्रों से 200 मीटर की परिधि में सिवाय तैनात सुरक्षाकर्मियों के किसी भी व्यक्ति को अस्त्र-शस्त्र लेकर जाने की अनुमति नहीं होगी.
आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता-2023 की धारा 223 (पूर्व में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 188) के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा।
Breaking News और बलिया की तमाम खबरों के लिए आप सीधे हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं.
Website: https://ballialive.in/
Facebook: https://www.facebook.com/BalliaLIVE
X (Twitter): https://twitter.com/ballialive_
Instagram: https://www.instagram.com/ballialive/
Threads: https://www.threads.net/@ballialive
अब बलिया की ब्रेकिंग न्यूज और बाकी सभी अपडेट के लिए बलिया लाइव का Whatsapp चैनल FOLLOW/JOIN करें – नीचे दिये गये लिंक को आप टैप/क्लिक कर सकते हैं.
https://whatsapp.com/channel/0029VaADFuSGZNCt0RJ9VN2v
आप QR कोड स्कैन करके भी बलिया लाइव का Whatsapp चैनल FOLLOW/JOIN कर सकते हैं.

