अवैध शराब कारोबारियों पर गैंगेस्टर एक्ट – एसपी

बलिया। किसी भी मामले में पुलिस के स्तर से निष्पक्ष एवं कानून के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी. पुलिस के किसी भी सही काम में किसी भी प्रभावशाली शख्स का गलत हस्तक्षेप स्वीकार नहीं किया जाएगा. ऐसा कहना है पुलिस अधीक्षक प्रभाकर चौधरी का. श्री चौधरी के मुताबिक ऐसा पता चला है कि जनपद बलिया में अवैध अपमिश्रित शराब के कारोबारियों का सिण्डिकेट है. ऐसे चिन्हित अवैध अपमिश्रित शराब के कारोबारियों के विरुद्ध गैगेस्टर एक्ट में कार्रवाई की जाएगी.

बख्शे नहीं जाएंगे पशु तस्कर

जो भी पशु तस्करी के कार्य में लिप्त हैं अथवा उनके विरुद्ध पूर्व में अपराध दर्ज हैं. ऐसे पशु तस्करों के विरुद्ध गैंगेस्टर एक्ट की कार्रवाई की जाएगी. अवैध शराब के निष्कर्षण व बिक्री/परिवहन करने वाले सभी अपराधियों के विरुद्ध गुण्डा एक्ट, जिला बदर की कार्रवाई की जाएगी. इन सभी कार्रवाइयों में पुलिस की निष्पक्षता एवं तटस्थता प्रथम प्राथमिकता होगी.

डिनर विथ एसपी

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समाज में शिक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए ऐसे छात्र-छात्रा जो पढ़ाई में मेधावी हो तथा उनके माता-पिता आर्थिक रूप से कमजोर हो, ऐसे छात्र एवं छात्राओं का प्रतिमाह चयन करवा कर उनके अभिभावकों सहित रात्रि भोज पर पुलिस अधीक्षक आवास अथवा निर्धारित स्थल पर आमंत्रित किया जाएगा. साथ ही बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा. डिनर विथ एसपी के जरिए उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाएगा.

सड़क जाम किए जाने पर तत्काल पुलिस को बताएं

बलिया में जाम लगने की समस्या जटिल है. इस सम्बन्ध में सख्त हिदायत जारी की जा रही है कि यदि कहीं पर कोई रोड जाम लगाने की शिकायत प्राप्त होती है तो तत्काल अपर पुलिस अधीक्षक,  क्षेत्राधिकारी तथा थानाध्यक्ष के मोबाइल नम्बर पर सूचना दें. सम्बन्धित थाना प्रभारी व क्षेत्राधिकारी मौके पर तत्काल पहुंच कर देखेंगे तथा जाम लगाने वाले गलत व्यक्तियों के विरुद्ध गम्भीर धाराओं में अभियोग पंजीकरण के साथ-साथ उनके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जाम की स्थिति से बीमार व्यक्तियों के एम्बुलेंस, छात्रों के बसों एवं अन्य वाहनों जो आवश्यक सेवाओं से जुड़ी होती हैं, आवागमन बाधित होता है और मरीज के साथ कोई भी गम्भीर घटना हो सकती है. इसलिए किसी बात को लेकर कहीं कोई समस्या हो तो पहले अपर पुलिस अधीक्षक, क्षेत्राधिकारी तथा थानाध्यक्ष को समाधान के लिए उन्हें तत्काल अवगत कराया जाए.

पुलिस अधीक्षक वाट्सऐप पर उपलब्ध

पुलिस थाने पर पासपोर्ट सत्यापन, चरित्र सत्यापन तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकरण में पुलिस कर्मचारियों द्वारा अवैध वसूली की शिकायतें विभिन्न माध्यमों से प्राप्त होती रहती हैं. यह भी शिकायत प्राप्त होती हैं कि पुलिस निष्पक्ष कार्रवाई नहीं कर रही है. ऐसे सभी प्रकरणों में शिकायत प्राप्त होने पर चिन्हित पुलिस कर्मी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी. इसलिए किसी भी थाने पर अवैध वसूली की शिकायत हो तो तत्काल मोबाइल नम्बर-9454403011 व 7839853379 (पुलिस अधीक्षक मात्र वाट्स ऐप) पर अवगत करा सकते हैं.

जनपद नियंत्रण कक्ष का नंबर प्रभावी किया जाएगा

जनपद नियंत्रण कक्ष में कार्यरत दूरभाष नं0-100 को प्रभावी किया जाएगा. किसी भी व्यक्ति द्वारा अपराध सम्बन्धी घटना की सूचना किसी भी समय 100 नंबर पर दिया जा सकता है. यदि यह नम्बर किन्ही कारणों से नहीं उठता है तो दूरभाष नं0-1073 पर दे सकते हैं. जनपद नियंत्रण कक्ष सूचना प्राप्त होते ही सम्बन्धित थाना प्रभारी को तत्काल नोट कराते हुए अवगत करवाएगा. थाना प्रभारी का कर्तव्य होगा कि ऐसी सूचनाओं को तत्काल अटेण्ड करेगा और नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करेगा.

प्रार्थना पत्र देने पर अब पावती मिलेगी

जनता के लोगों द्वारा जनसमस्याओं लेकर थाने पर प्रार्थना-पत्र दिया जाता है तो कभी-कभी प्रार्थना-पत्र न लेने की शिकायत आती है. थाने पर प्रार्थना-पत्र देने वाले को पावती पर्ची प्रदान किए जाने की व्यवस्था की जा रही है. इसके पीली पर्ची (पावती पत्र) शीघ्र थाने पर उपलब्ध करा दिया जाएगा. सभी थाना प्रभारियों को प्रतिदिन कर्मचारियों की गणना रात्रि में 7:00 बजे से 10:00 बजे के मध्य लेने के निर्देश दिए गए हैं. इसी प्रकार प्रातःकाल प्रतिदिन पैरोकार से बात कर पैरवी की स्थिति ज्ञात करने के भी निर्देश दिए गए हैं. इन कार्रवाइयों का प्रतिदिन थाना प्रभारी को वाट्सऐप पर सूचना भेजने की हिदायत दी गई है.

साइबर क्राइम के प्रति भी गंभीर है बलिया पुलिस

बैंक/एटीएम से धोखाधड़ी करके खाता धारकों के पैसा निकालने सम्बन्धी साइबर क्राइम की घटनाओं से सम्बन्धित सूचना प्राप्त होने पर तत्काल अभियोग पंजीकृत कर कार्रवाई किए जाने के निर्देश सभी थाना प्रभारियों को दिए गए हैं. धारा 419 / 420 / 467 / 468 / 471 भादवि के अपराधों की सूचना पर तत्काल अभियोग पंजीकृत न किए जाने के निर्देश दिए गए हैं. ऐसे अपराधों से सम्बन्धित प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर सर्वप्रथम क्षेत्राधिकारी घटना एवं अभिलेख की छानबीन करेंगे तथा अपराध घटित होने का समाधान हो जाने पर उनके निर्देश पर अभियोग पंजीकृत किए जाने के निर्देश दिए गए हैं.

आम लोगों के साथ बदसलूकी बर्दाश्त नहीं

आपराधिक घटनाओं की सूचना लेकर कोई भी व्यक्ति थाने पर जाए तो उसकी तहरीर के आधार पर समुचित धाराओं में बिना अविलम्ब के अभियोग पंजीकरण एवं कार्रवाई किए जाने के लिए थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है. जनता जब अपनी किसी समस्या को लेकर थाने पर जाती है तो उससे शिष्ट एवं शालीनता के साथ पेश आने तथा उसकी समस्याओं को सुनकर सम्यक निराकरण किये जाने हेतु थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है. अतः जनता के व्यक्तियों के साथ किसी प्रकार की अशिष्टता/अभद्रता स्वीकार्य नहीं होगा.

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