बलिया. आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन उ0प्र0 लखनऊ के आदेश तथा जिलाधिकारी द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में खाद्य सुरक्षा विभाग के अधिकारियों के प्रवर्तन दल मुख्य खाद्य सुरक्षा अधिकारी दीपक कुमार श्रीवास्तव के नेतृत्व में 7 सितंबर को हरपुर मिडढी बलिया पर दो फेरी से विक्रय कर रहे दो दुग्ध विकेताओं से संदेह के आधार पर 02 दूध के नमूने जाँच हेतु लिया.
तत्पश्चात छापेंमार दल ने तीखमपुर मण्डी के निकट मोबाईल वैन पर खुला सरसों तेल को बेचते हुये पाया. निरीक्षण में ज्ञात हुआ की उक्त सरसों तेल बिना फिल्टर किये सीधे उपभोक्ताओं को बेचा जा रहा है. छापा दल ने मौके पर ही उस मोबाईल वैन से खुला सरसों तेल का एक नमूना लिया तथा नोटिस देते हुए आदेशित किया कि भविष्य में खुला सरसों तेल का विक्रय ना करें.
छापा दल आगे परिखरा स्थित एक अन्य स्पेलर पर पहुचा जहाँ व्याप्त गंदगी को देख कर वहा के कर्मचारियो को गंदगी साफ करने का निर्देश दिया. मौके पर लगभग 10 टिन (प्रत्येक 15 लीटर) सरसों का तेल खुली अवस्था में संग्रहित किया हुआ पाया। छापा दल ने तत्काल दो विभिन्न टिनों से सरसों तेल के 02 नमूनें जाँच हेतु लेकर प्रयोगशाला प्रेषित कर दिया.
अभिहित अधिकारी महेन्द्र श्रीवास्तव बलिया ने बताया कि खुला सरसों का तेल बेचना पूर्ण प्रतिबन्धित है. साथ ही सरसों तेल में किसी अन्य तेल की मिलावट (ब्लेंडिंग) भी वर्जित है. उक्त छापेमार दल में खाद्य सुरक्षा अधिकारी चन्द्र प्रकाश यादव,प्रेम कुमार यादव एवं संतोष कुमार सम्मिलित थे.
(बलिया से कृष्णकांत पाठक की रिपोर्ट)