बीडीओ-एडीओ व अन्य तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज

बांसडीह (बलिया)। बांसडीह ब्लाक के खंड विकास अधिकारी शोभनाथ मौर्य, एडीओ (एसपी) हीरा राम व तीन कर्मचारियों पर बांसडीह कोतवाली पुलिस ने आईपीसी की धारा 147, 427, 323, 504, 506 के तहत मुकदमा दर्ज किया है.

सात अप्रैल को ब्लाक मुख्यालय स्थित चेम्बर में बैठे खंड विकास अधिकारी शोभनाथ मौर्य के साथ मारपीट व सरकारी काम में बाधा पहुंचाने का मामला प्रकाश में आया था. इस पर पुलिस ने खंड विकास अधिकारी की तहरीर पर खरौनी गांव की क्षेत्र पंचायत सदस्य सोनामति के देवर समेत तीन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था.

इसी बीच, पुलिस कार्रवाई के खिलाफ क्षेत्र पंचायत सदस्य सोनामती ने धरना शुरू कर दिया था. उक्त अधिकारियों-कर्मचारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की मांग पर धरनारत सोनामती को पुलिस ने सार्थक आश्वासन देकर गुरुवार को धरना समाप्त कराया था. पुलिस ने गुरुवार को देर शाम ही उक्त अधिकारियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया. बता दें कि वहीं, कर्मचारी भी आंदोलनरत हैं. कर्मचारियों ने 18 अप्रैल से जिले के सभी कार्यालयों में तालाबंदी का अल्टीमेटम दिया है. इस मामले में कोतवाल जगदीश यादव ने बताया कि खंड विकास अधिकारी व अन्य पर मुकदमा दर्ज हुआ था, लेकिन उसे स्पंज कर दिया गया है.

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