बलिया। नगर निकाय चुनाव को सकुशल सम्पन्न कराने तथा लोक शान्ति बनाए रखने के उद्देश्य से जिला मजिस्ट्रेट सुरेंद्र विक्रम ने पूरे जिले में स्थित देशी व विदेशी शराब, बियर, एफएल-5ए/5बी/एफएल-7/एफएल-9,9-ए/बार/भांग ताडी़ की समस्त दुकानें 24 नवम्बर दिन शुक्रवार की शाम 5 बजे से 26 नवम्बर (रविवार) को मतदान समाप्त होने तक पूर्णतया बंद रखने के आदेश दिए हैं. इसी प्रकार 1 दिसम्बर को मतगणना को देखते हुए सभी आबकारी दुकानें 30 नवम्बर की रात्रि 12 बजे से 1 दिसम्बर की रात 12 बजे तक पूर्णतया बंद रहेंगी. इस बंदी के लिए अनुज्ञापियो को कोई प्रतिफल देय नहीं होगा. इसके अलावा चुनाव के दिन नगर निकाय क्षेत्रों में समस्त दुकानें अधिष्ठान बंद रखने के आदेश दिए गए हैं.