जिला विद्यालय निरीक्षक की तहरीर पर कोचिंग संचालन के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज

बलिया। जिला विद्यालय निरीक्षक अमरनाथ राय की तहरीर पर नगरा थाना में कोचिंग संचालन एमएमडब्लू कम्पटीशन के विरूद्ध कोचिंग अधिनियम 1998 के अंतर्गत सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर ली है.
जिला विद्यालय निरीक्षक ने नगरा थानाध्यक्ष को लिखे तहरीर में कहा है कि यूपी बोर्ड परीक्षा वर्ष 2018 के अंतर्गत प्रथम दिवस छः फरवरी को प्रथम पाली में नगरा क्षेत्र के परीक्षा केन्द्रों का निरीक्षण के दौरान एमएमडब्लू कम्पटीशन कोचिंग संस्थान संचालित होते हुए पाया गया. जबकि शासन विभाग का स्पष्ट निर्देश है कि परीक्षा के दौरान कोई कोचिंग संस्थान नहीं खुलेंगे.
जिला विद्यालय निरीक्षक श्री राय को संस्थापक ने बताया कि कोचिंग का रजिस्ट्रेशन विभाग द्वारा नहीं कराया गया है. विभागीय अभिलेखों से यह पुष्ट हुआ है कि कोचिंग का रजिस्ट्रेशन नहीं किया गया है. जिला विद्यालय निरीक्षक ने जब कोचिंग बंद करने के लिए कहा तो कोचिंग संचालक ने छात्रों से धमकी का प्रयोग कराया गया. श्री राय ने कोचिंग संचालन के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है. उन्होंने इसकी सूचना माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद के शिक्षा निदेशक व क्षेत्रीय सचिव के साथ ही जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक को भी दे दी है.

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