बलिया. जिला निर्वाचन अधिकारी इन्द्र विक्रम सिंह ने बताया है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 77(1) के अनुसार निर्वाचन में हर अभ्यर्थी निर्वाचन संबंधी उस सब व्यय का जो( उस तारीख के जिसको व नाम निर्दिष्ट किया गया है )और उस निर्वाचन के परिणामों की घोषणा की तारीख के जिसके अंतर्गत यह दोनों तारीखें आती हैं, बीच स्वयं द्वारा या उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उप गत या प्राधिकृत किया गया है, पृथक और सही लिखा या तो वह स्वयं रखेगा या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा रखवाएगा.
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्गत निर्वाचन व्यय अनुवीक्षण पर अनुदेशकों का सार संग्रह (अक्टूबर 2021) दस्तावेज 6 संस्करण 4 के अनुसार प्रचार अवधि में निर्वाचन लड़ने वाले अभ्यर्थी को अपना निर्वाचन व्यय लेखा,व्यय प्रेक्षक के निरीक्षण हेतु कम से कम तीन बार प्रस्तुत करना अनिवार्य है.
अतः आयोग के निर्देशों के क्रम में विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 में निर्वाचन लड़ने वाले समस्त अभ्यर्थियों के निर्वाचन व्यय लेखों के निरीक्षण हेतु प्रथम निरीक्षण 19 फरवरी दिन शनिवार, द्वितीय निरीक्षण 23 फरवरी दिन बुधवार, तृतीय निरीक्षण 27 फरवरी दिन रविवार अधिसूचित की जाती है. उपयुक्त तिथियों पर निर्वाचन व्यय लेखों का निरीक्षण मा0 व्यय प्रेक्षक द्वारा कोषागार कार्यालय बलिया में प्रातः 10 बजे से अपराहन 5 के मध्य किया जाएगा.
(बलिया से केके पाठक की रिपोर्ट)