

Please LIKE and FOLLOW बलिया LIVE on FACEBOOK page https://www.facebook.com/BalliaLIVE
आशीष दूबे, बलिया
बलिया. बलिया के पूर्व शहर कोतवाल संजय सिंह के खिलाफ सीजेएम कोर्ट ने जमानती वारंट जारी किया है। कोर्ट ने उन्हें 5,000 रुपये का बांड भरने का भी आदेश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 4 जनवरी 2026 को निर्धारित की गई है।
This Post is Sponsored By Memsaab & Zindagi LIVE
यह वारंट अधिवक्ता गणेशानंद मिश्रा द्वारा दायर मुकदमे (संख्या 4965/2024) में संजय सिंह के अदालत में हाजिर न होने पर जारी किया गया है। कोर्ट ने कहा कि उनकी उपस्थिति 352, 504, 506, 500 धाराओं के तहत लगे आरोपों का जवाब देने के लिए आवश्यक है।
अधिवक्ता गणेशानंद मिश्रा ने बताया कि पूर्व कोतवाल संजय सिंह ने उनकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं की थी। उन्होंने आरोप लगाया कि संजय सिंह ने पुलिस अधीक्षक और मुख्यमंत्री पोर्टल पर भी गुमराह करने वाली रिपोर्ट भेजी थी, जबकि उनके पास अपनी शिकायत के समर्थन में पूरे प्रमाण मौजूद थे।
अधिवक्ता ने बताया कि उन्होंने संजय सिंह को कानूनी नोटिस भेजा था, लेकिन उन्होंने इसे लेने से इनकार कर दिया। वर्तमान में संजय सिंह आजमगढ़ के मेंहनगर थाना प्रभारी के पद पर कार्यरत हैं।
Breaking News और बलिया की तमाम खबरों के लिए आप सीधे हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं.
Website: https://ballialive.in/
Facebook: https://www.facebook.com/BalliaLIVE
X (Twitter): https://twitter.com/ballialive_
Instagram: https://www.instagram.com/ballialive/
Threads: https://www.threads.net/@ballialive
अब बलिया की ब्रेकिंग न्यूज और बाकी सभी अपडेट के लिए बलिया लाइव का Whatsapp चैनल FOLLOW/JOIN करें – नीचे दिये गये लिंक को आप टैप/क्लिक कर सकते हैं.
https://whatsapp.com/channel/0029VaADFuSGZNCt0RJ9VN2v
आप QR कोड स्कैन करके भी बलिया लाइव का Whatsapp चैनल FOLLOW/JOIN कर सकते हैं.

