नया केस नहीं आने पर ही कंटेनमेंट जोन होगा ग्रीन जोन में तब्दील

बलिया। जनपद में अब तक कुल 52 लोग कोविड–19 से संक्रमित लोग पाये गये. 1712 मामले निगेटिव मिले हैं. जनपद में अभी तक 268 प्रतीक्षा सूची में है. 26 लोग कोरोना वायरस संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं. जिले में कुल 28 हॉटस्पाट स्थल चिन्हित हैं. वहां जिला प्रशासन की देख रेख में विशेष सतर्कता बरती जा रही है.

संयुक्त मजिस्ट्रेट और कोविड-19 के नोडल विपिन कुमार जैन ने स्पष्ट किया है कि कोरोना पॉजिटिव मरीज भले ही स्वस्थ होकर अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाए, लेकिन उनका गांव कम से कम 21 दिन तक तो सील ही रहेगा.

अगले 21 दिनों तक गांव में कोई मरीज नहीं मिलने की दशा में ही वहां लॉकडाउन खत्म होगा. दरअसल, लोगों के बीच यह भ्रम है कि मरीज के डिस्चार्ज होने के बाद गांव कण्टेन्मेंट जोन से बाहर आ जाएगा और लॉकडाउन खत्म हो गया. लेकिन ऐसा नहीं है. अगले 21 दिनों तक गांव में कोई भी नया केस नहीं आने की स्थिति में ही कण्टेन्मेंट जोन से ग्रीन जोन में परिवर्तित होगा. उन्होंने इसका कारण स्पष्ट करते हुए बताया है कि कोरोना की चेन को तोड़ने के लिए ऐसा किया जाता है.

कोरोना के चलते हॉटस्पॉट पर पहुंचा रेडक्रॉस

कोरोना वायरस (कोविड 19) के चलते जहाँ 30 जून तक पांचवें चरण का लॉकडाउन शुरू हुआ है. वहीं बांसडीह के हॉटस्पॉट गांवों में ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को रेडक्रॉस सोसाइटी बलिया इकाई ने पहुँचकर एनर्जी ड्रिंक सहित मास्क, सेनेटाइजर आदि उपलब्ध करवाया.

बता दें कि केवरा गांव में कोरोना वायरस के दो पॉजिटिव मरीज पाए गए थे. इस वजह से उक्त गाँव को डीएम श्रीहरि प्रताप शाही ने प्रोटोकॉल के तहत कंटेंटमेंट जोन में कर दिया है. हालांकि दोनों मरीज स्वस्थ हैं और वो घर लौट आए हैं, लेकिन संयुक्त मजिस्ट्रेट विपिन जैन के सख्त निर्देश आया है कि अगर कोई मरीज ठीक होकर घर लौटता है, तब भी वह गांव 21 दिन सील रहेगा. इसी के तहत ड्यूटी पर तैनात पुलिस कर्मियों को रेडक्रॉस सोसाइटी ने एनर्जी ड्रिंक, सेनेटाइजर और मास्क वितरण किया. केवरा ड्यूटी पर तैनात हल्का इंचार्ज रविन्द्र कुमार सहित, पुलिस कर्मी मिले. उसी समय कोतवाल राजेश कुमार सिंह भी मय हमराही पहुंचे. इस मौके पर रेडक्रॉस के शैलेन्द्र पांडेय, डॉ पंकज ओझा, विनय श्रीवास्तव, मोनू तिवारी सहित अन्य सदस्य मौजूद थे.

शासन ने निर्धारित की कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए दरें

वायरस कोविड – 19 लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार कार्य कर रही है. इसी दिशा में सरकार ने कोरोना के मरीजों जो कि आयुष्मान योजना के लाभार्थी हैं, को उचित दर पर इलाज मिले इसके लिए उपचार की दरों की घोषणा कर दी है. यह जानकारी जिले के आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के नोडल अधिकारी हरिनन्दन प्रसाद ने दी है.

नोडल अधिकारी हरिनन्दन प्रसाद ने बताया कि जिले में लौट रहे प्रवासी जो आयुष्मान भारत योजना के कार्डधारक हैं, उनके लिए शासन स्तर से उपचार हेतु दरों का निर्धारण कर दिया गया है. जनरल वार्ड (आइसोलेशन) में भर्ती संक्रमित व्यक्तियों पर प्रति शैया प्रति दिन 1800 रुपये, हाईडिपेन्सी यूनिट (आइसोलेशन) में भर्ती संक्रमित व्यक्तियों पर प्रतिदिन 2700 रुपये, आई0सी0यू0 (वेन्टीलेटर रहित) में भर्ती संक्रमित व्यक्तियों पर प्रतिदिन 3600 रुपये एवं आई0सी0यू0 (वेन्टीलेटर सहित) में भर्ती संक्रमित व्यक्तियों पर प्रतिदिन 4500 रुपये उपचार पर खर्च करने का प्रावधान किया गया है.

जनपद में वापस आ रहे प्रवासियों के लिये क्वारटीन सेन्टर बनाये गये हैं. उन्होने बताया कि इस संबंध में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की मुख्य कार्यपालक अधिकारी संगीता सिंह ने प्रदेश के सभी सीएमओ को पत्र लिखा है. तय दर से प्रतिदिन के हिसाब से सम्बन्धित केन्द्र पर ही भुगतान किया जायेगा.
पत्र में निर्देशित किया गया है कि वायरस कोविड – 19 से संक्रमित आयुष्मान भारत- प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना के लाभार्थियों के उपचार पर हुये व्यय की प्रर्तिपूति के सम्बन्ध में दरें निर्धारित की जा चुकी हैं. जिले में जिन चिकित्सालयों में कोरोना के मरीज भर्ती हैं, उनमें आयुष्मान योजना के लाभार्थियों का उपचार तय दर पर ही किया जायेगा. गौरतलब है कि जिले के कुछ चिकित्सालयों को कोविड- 19 समर्पित चिकित्सालय घोषित किया गया है. इसके साथ ही आयुष्मान योजना के अन्तर्गत उन्ही का उपचार किया जा सकता है, जो गोल्डन कार्डधारक हैं. यदि योजना अन्तर्गत चिन्हित लाभार्थी का गोल्डन कार्ड नहीं बना है तो आरोग्य मित्र के माध्यम से सम्बन्धित महिला/पुरुष का गोल्डन कार्ड बनवाकर का उपचार कराना सुनिश्चित किया जाए. कोविड-19 के संक्रमण के चलते वर्तमान में योजनान्तर्गत उपचार प्रदान करने हेतु टीएमएस में बायो-मैट्रिक की अनिवार्यता समाप्त कर दी गई है.

दुकानों के खुलने का रोस्टर वही, बस समय में हुआ बदलाव, डीएम ने जारी की लॉकडाउन के पांचवे चरण संबंधी एडवाइजरी

अनलॉक – वन में काफी राहत लोगों को दी गई है. सभी कार्यालय, स्टेडियम, पार्क, बारात घर खुलने के साथ लोगों के कहीं भी आने-जाने की अनुमति दे दी गई है. हालांकि, रात्रि 9 बजे से सुबह 5 बजे तक आवागमन पर प्रतिबंध रहेगा. सिनेमा हाल, जिम, तरण-ताल, मनोरंजन-पार्क, थिएटर, बार एवं सभागार, एसेम्बली-हाॅल भी अग्रिम आदेश तक बन्द रहेगें.
जिलाधिकारी ने इस संबंध में विस्तृत एडवाइजरी जारी कर दी है, जिसके अनुसार अन्तर्राज्यीय, राज्य एवं जनपद के अन्दर व्यक्तियों के आने जाने एवं माल आदि के आवागमन पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा. अब बिना अनुमति कोई भी कहीं भी आ जा सकेगा. स्टेडियम व पार्क भी सुबह और शाम 5 से 8 बजे तक खुलेंगे. सभी कार्यालय शत-प्रतिशत उपस्थिति के साथ खुलेंगे. लेकिन, संक्रमण की रोकथाम के दृष्टिगत कार्यालयों में भीड़भाड़ न हो, इसके लिए समस्त कार्यालय स्टाॅफ को तीन पालियों में बुलाया जायेगा.

प्रथम पाली सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक, दूसरी पाली सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक तथा तीसरी पाली सुबह 11 बजे से सायं 7 बजे तक रहेगी. कार्यालयों में सैनिटाइजेशन, फेस-मास्क, फेस कवर एवं सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन हर हाल में किया जाएगा. जिलाधिकारी ने बताया कि जनपद में सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को कन्टेनमेण्ट जोन के बाहर अनुमति होगी, परन्तु औद्योगिक इकाइयों को थर्मल स्कैनिंग, सेनेटाइजेशन, फेस-मास्क व फेस-कवर के प्रयोग व सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करना होगा. औद्योगिक गतिविधियों के लिए बसों के इस्तेमाल पर भी सावधानी बरती जाएगी.

दुकानों के खुलने के समय में हुआ बदलाव

जिले में दुकानों के खुलने का जो रोस्टर पहले से तय था उसी के हिसाब से दुकानें खुलेंगी, लेकिन समय में बदलाव किया गया है. अब दुकानें सुबह 9 बजे से रात्रि 9 बजे तक खोली जाएंगी. सभी दुकानदारों को फेस-कवर, फेस-मास्क, ग्लव्स का इस्तेमाल करना होगा. अगर कोई खरीददार मास्क नहीं पहना है तो उसे बिक्री नहीं की जायेगी. मिठाई की दुकान भी इसी शर्त के साथ खोला जाएगा कि वहां कोई बैठकर नहीं खाएगा. स्ट्रीट वेण्डर/पटरी व्यवसायी फेस-मास्क, ग्लव्स एवं सेनेटाइजर का इस्तेमाल करने के साथ सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन करते हुए केवल खुले स्थानों पर बिक्री की जा सकेगी.

सब्जी मंडी के सम्बंध में निर्देश

जनपद में मुख्य सब्जी मण्डी सुबह 4 बजे से 7 बजे तक खुलेगी. सब्जी मण्डी का रिटेल वितरण सुबह 6 बजे से 9 बजे तक होगा. फ़ल सब्जी पूर्व निर्धारित खुले स्थलों पर सुबह 8 बजे से सायं 8 बजे तक सामान्य लोगों के लिए खोली जायेगी. नगरीय क्षेत्रों में कोई भी साप्ताहिक मण्डी नहीं लगेगी एवं ग्रामीण क्षेत्र में साप्ताहिक मण्डी सोशल डिस्टेन्सिंग के साथ लगायी जाएंगी.

बारात घर खुलेंगे, पर शादी के लिए पूर्व अनुमति लेना आवश्यक, खुलेंगे सैलून व ब्यूटी पार्लर भी

अनलॉक – वन में बारात घर खोलने की अनुमति दी गई है, परन्तु शादी से पूर्व अनुमति लेना आवश्यक होगा. इसमें 20 लोगों से ज्यादा की अनुमति नहीं होगी. शादी/बारात घर पर किसी भी रूप में शस्त्र ले जाना वर्जित होगा. इसका उल्लंघन किये जाने पर वैधानिक कार्यवाही की जायेगी.

नए सर्कुकर में सैलून व ब्यूटी पार्लर की दुकानों को भी खोलने की अनुमति दे दी गई है. बशर्ते सोशल डिस्टेन्सिंग एवं प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजेशन की व्यवस्था मौजूद हो. बाल काटने वाले स्टाॅफ द्वारा कार्य करने के दौरान फेस-शील्ड तथा ग्लव्स पहनना अनिवार्य होगा. यदि कपड़े का इस्तेमाल होता है तो एक बार ही प्रयोग होगा. बेहतर होगा कि डिस्पोजेबल कपड़ा/सामग्री का प्रयोग किया जाए.

वही नर्सिंग होम एवं प्राइवेट चिकित्सालय को इमरजेन्सी एवं जरूरी आॅपरेशन करने के लिए स्वास्थ्य विभाग की अनुमति तथा समस्त सुरक्षा उपकरण एवं प्रशिक्षण के बाद खोलने की अनुमति होगी. टैक्सी, मैक्सी, कैब सर्विस, थ्री-व्हींलर आॅटो, रिक्शा निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार ही सवारी/यात्री बैठाकर चलने की अनुमति होगी. यात्रा करने वाले समस्त यात्रियों को फेस-मास्क/फेस-कवर पहनना अनिवार्य होगा. वाहन में सेनिटाइजर रखना आवश्यक होगा. इसी प्रकार की व्यवस्था निजी कारों के संचालन में भी लागू होगी. दो पहिया वाहनों को निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार चलने की अनुमति होगी.

बसों में खड़े होने की अनुमति नहीं

परिवहन निगम/रोडवेज की बसों का संचालन निर्धारित सीट क्षमता पर ही किया जायेगा. किसी भी दशा में स्टैण्डिंग की अनुमति नहीं होगी. संचालन के दौरान चालक/परिचालक एवं यात्रा करने वाले यात्रियों को मास्क, ग्लव्स, फेस कवर का प्रयोग अनिवार्य होगा. साथ ही बसों का नियमित सैनिटाइजेशन किया जायेगा. बसों में बैठने से पूर्व तथा परिवहन निगम के बस स्टेशनों पर आने वाले यात्रियों की थर्मल-स्कैनिंग होगी. निजी बसों पर भी यह लागू होगा. उल्लंघन हुआ तो मोटर व्हीकल एक्ट और आपदा अधिनियम के अंतर्गत कार्रवाई होगी.

स्टेडियम व पार्क भी खुलेंगे

पार्कों को सुबह की सैर/व्यायाम आदि हेतु सोशल डिस्टेसिंग व सैनिटाइजेशन एवं सुरक्षा के उपायों के साथ सुबह 5 से 8 बजे तक और शाम 5 बजे से 8 बजे तक खोला जा सकेगा. स्टेडियम भी खुलेगा, लेकिन उसमें सिर्फ रजिस्टर्ड खिलाड़ी ही जाएंगे. आम दर्शकों की अनुमति नहीं होगी.
सामान्य दिशा निर्देश का अनुपालन कराएंगे एसडीएम-सीओ
सामान्य दिशा निर्देशों की जानकारी देते हुए जिलाधिकारी ने बताया कि मास्क का प्रयोग, दो गज दूरी के अलावा 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति, लम्बी बीमारी यथा डायबिटीज आदि से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती महिला तथा 10 वर्ष से छोटे बच्चों का घर पर रहना अनिवार्य होगा.

घर से बाहर निकलने वाले हर व्यक्ति के फोन में आरोग्य-सेतु एप रहना चाहिए. विवाह या अंतिम संस्कार में 20 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी, लेकिन सोशल लेशंस का ख्याल रखना चाहिए. संदिग्ध तथा लम्बी बीमारी से किसी की मृत्यु हो तो स्थानीय पीएचसी या सीएचसी के प्रभारी के संज्ञान में लाकर तथा उनकी लिखित अनुमति के बाद ही अन्तिम संस्कार किया जायेगा. सभी निर्देश ‘कन्टेनमेण्ट जोन‘ घोषित किये गये क्षेत्रों में कन्टेनमेण्ट की अवधि पूर्ण होने तक लागू नहीं होंगे. सभी निर्देशों का अनुपालन समस्त एसडीएम, सीओ, एसओ द्वारा सुनिश्चित कराया जाएगा. एसडीएम उप जिलाधिकारी अपने-अपने क्षेत्र में इसके लिए इन्सीडेण्ट कमाण्डर होंगे.

तीन ट्रेनों से बलिया पहुंचे 195 यात्री

अनलॉक – वन के बाद मंगलवार को बलिया स्टेशन पर सरयू-यमुना एक्सप्रेस, पवन एक्सप्रेस, ताप्ती गंगा एक्सप्रेस बारी-बारी से पहुंची. तीनों ट्रेनों से बलिया में कुल 195 यात्री उतरे, वहीं 25 यात्री आगे की यात्रा करने के लिए ट्रेनों में सवार हुए. बुधवार को भी अप सरयू-यमुना, ताप्ती गंगा और पवन एक्सप्रेस आएगी. ट्रेनों का परिचालन शुरू होने से लोगों में भी काफी खुशी है. ट्रेनों से उतरने व चढ़ने वाले लोगों की स्टेशन पर थर्मल स्क्रिनिंग की गई. पूरी तरह स्वस्थ होने की पुष्टि के बाद ही उन्हें ट्रेनों में चढ़ने की अनुमति दी गई. उधर, रसड़ा रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर लगभग 3.12 बजे पहुंची सरयु-यमुना एक्सप्रेस से 25 यात्री उतरे, लगभग 10 यात्री उक्त ट्रेन में सवार भी हुए. अब रोडवेज बसों का परिचालन भी शुरू हो गया है. सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन करते हुए सुबह से शाम तक दर्जनों बसें अपने गंतव्य के लिए रवाना हुई. यात्रियों की संख्या कम होने के कारण कई रूटों पर बसों का संचालन नहीं हो सका है.

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