लोन दिलाने के नाम पर जालसाजी, कूटरचना और धोखाधड़ी कर 7.80 लाख रुपये हड़पने वाले छह आरोपियों पर मुकदमा किया पंजीकृत
बलिया. सिकंदरपुर पुलिस ने बीस लाख रुपये लोन दिलाने के नाम पर जालसाजी, कूटरचना और धोखाधड़ी कर सात लाख अस्सी हजार रुपये हड़पने वाले छह आरोपियों पर मुकदमा किया पंजीकृत.
सिकंदरपुर पुलिस ने लोन दिलाने के नाम पर जालसाजी, कूटरचना और धोखाधड़ी कर सात लाख अस्सी हजार रुपये हड़पने वाले छह आरोपियों पर सोमवार की शाम को मुकदमा पंजीकृत कर लिया. थाना क्षेत्र के चड़वा बरवां निवासी गिरीश कुमार के साथ करीब आठ माह पूर्व हुई घटना का संज्ञान लेते हुए सीजेएम कोर्ट ने कार्रवाई का आदेश दिया था.
पीड़ित ने न्यायालय में वाद दाखिल कर अभिषेक मंडल निवासी गुरुपल्ली दक्षिण शांति निकेतन-वीरभूमि पश्चिम बंगाल, प्रियम झा निवासी नवाग्राम हुगली पश्चिम बंगाल सहित कौशल कुमार, राहुल कुमार, अरविन्द, अमर कुमार आलोक और निरव कुमार के खिलाफ 20 लाख का लोन दिलाने के नाम पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया था. पीड़ित का आरोप है कि बजाज फाइनेंसर्स लिमिटेड की तथाकथित असिस्टेंट मैनेजर प्रियम झा ने महज पांच प्रतिशत ब्याज दर पर लोन दिलाने का भरोसा दिया.
ब्रांच मैनेजर अभिषेक मण्डल से बात कर पूर्ण रूप से आश्वस्त कर दिया. दो दिन दोनों ने फोन से 20 लाख रुपये की स्वीकृति दिलाने के लिए कागजात पूर्ण करने तथा रीजनल ऑफिस को उपहार देने के नाम पर छह लाख की मांग की. बताया की आपको 20 के बजाय 26 लाख का लोन दिया जाएगा.
इसपर कर्ज लेकर बताए गए बैंक अकाउंट जो कौशल कुमार, राहुल कुमार, अरविन्द, आलोक कुमार नीरव के नाम थे में कैश भेज दिया. पैसा भेजने के कुछ दिन बाद प्रियम झा ने 26 लाख 69 हजार का लोन पास का पेपर भेज 1,78,300 रुपये और 2550 रुपये प्रोसेसिंग फीस के नाम पर दिए गए खाते में ट्रांसफर कराए.
करीब एक माह के इंतजार के बाद जब लोन की रकम खाते में नहीं आई तो प्रियम झा एवं अभिषेक मंडल के संपर्क करने की कोशिश की गई. लेकिन उनका मोबाइल बंद मिला. थानाध्यक्ष सिकन्दरपुर से संपर्क करने पर साइबर क्राइम का मामला बता कर टाल दिया गया. यही नहीं एसपी के समक्ष भी अपनी व्यथा रखने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई.
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आशीष दुबे की रिपोर्ट
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