
पूर्व डीआईओएस और चार बाबुओं पर मुकदमा दर्ज, फाइल गायब व फर्जी भुगतान का है आरोप
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आशीष दूबे, बलिया
नियुक्ति से सम्बंधित फाइलें गायब करने तथा नियम विरुद्ध वेतन भुगतान के आरोप में कोतवाली पुलिस ने तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक(डीआईओएस) रमेश सिंह व कार्यालय के चार बाबुओं पर मुकदमा दर्ज किया है. जिला विद्यालय निरीक्षक देवेंद्र कुमार गुप्त की तहरीर पर सभी के खिलाफ धोखाधड़ी समेत अन्य धाराओं में केस के बाद विभाग में खलबली मची है.
जिला विद्यालय निरीक्षक की ओर से दी गयी तहरीर के अनुसार तत्कालीन जिविनि रमेश सिंह ने अपने दो साल के कार्यकाल में संस्कृत, माध्यमिक तथा अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में 179 शिक्षकों, परिचारकों व लिपिकों का वेतन अनुमन्यता आदेश जारी किया.
इससे जुड़ी पत्रावली के सम्बंध में जब सम्बंधित पटल सहायकों से पूछताछ की गयी तो उन्होंने मूल पत्रावली नहीं होने की जानकारी दी. जिविनि के अनुसार इस सम्बंध में तत्कालीन वैयक्तिक सहायक (वर्तमान में बीएसए कार्यालय गाजीपुर में तैनात) संजय कुमार कुंवर, वरिष्ठ सहायक अजय सिंह, तत्कालीन उर्दू अनुवादक व
वर्तमान में जिविनि कार्यालय आजमगढ़ से सम्बद्ध मैनुद्दीन तथा तत्कालीन प्रधान लिपिक (वर्तमान में राष्ट्रीय इंका करम्मर से सम्बद्ध) शिवानंद तिवारी को बार-बार नोटिस जारी किया गया. इसके बाद मैनुद्दीन ने सात तथा संजय कुंवर ने 15 पत्रावली उपलब्ध करायी. जिविनि के अनुसार जो पत्रावली दी गयी, उसमें भी अधिसंख्य छायाप्रति ही है.
आरोप लगाया है कि तत्कालीन जिविनि व उक्त कर्मचारियों ने विद्यालयों के प्रबंधकों व प्रधानाचार्यों से मिलकर वेतन आदेश जारी कर करोड़ों रुपये का भुगतान कराया. साथ ही साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से पत्रावलियों को गायब किया गया है. तहरीर के आधार पर पुलिस ने रमेश सिंह व चार बाबुओं पर धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है. सीओ सिटी श्याम कांत का कहना है कि केस दर्ज कर छानबीन की जा रही है.
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