मतदेय स्थलों के भवनों का होगा अधिग्रहण

मतदेय स्थलों के भवनों का होगा अधिग्रहण

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केके पाठक बलिया

 

जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी रवींद्र कुमार ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम-1951 की धारा-160 के अंतर्गत अधिकारों का प्रयोग करते हुए भारत निर्वाचन आयोग द्वारा अनुमोदित जनपद के सातों विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के समस्त 2606 मतदेय स्थलों के विर्निदिष्ट भवनों,उसका संपूर्ण परिसर क्षेत्र, फर्नीचर आदि सहित 28 म‌ई 2024 से 3 जून 2024 तक की अवधि के लिए अधिग्रहित करने का आदेश दिया है.

उक्त भवनों का प्रयोग लोकसभा सामान्य निर्वाचन-2024 हेतु मतदान कार्य के लिए और शांति व्यवस्था संबंधित अधिकारियों/ मतदान कार्मिकों के ठहरने के लिए प्रयोग में लिया जाएगा. उन्होंने अधिग्रहित भवनों के प्रभारी /स्वामी जिला विद्यालय निरीक्षक, जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, नगर शिक्षा अधिकारी, जिला पंचायती राज अधिकारी, सहायक आयुक्त एवं सहायक निबंधक सहकारिता,

बलिया तथा जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी, बलिया अपने से संबंधित भवन, परिसर एवं फर्नीचर आदि संबंधित तहसीलदार अथवा उनके द्वारा भेजे गए तहसील कर्मचारियों को 28 म‌ई 2024 को मतदेय स्थलों के निर्माण आदि कार्य हेतु सुपुर्द करने का आदेश दिया है.

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