बलिया। दीवानी न्यायालय प्रांगण में दिन शनिवार को 10 बजे से द्विमासिक राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जायेगा.
अपर जनपद न्यायाधीश/नोडल अधिकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रत्नेशमणि त्रिपाठी ने बताया कि उक्त राष्ट्रीय द्विमासिक लोक अदालत में विशेष तौर पर आपराधिक शमनीय वाद धारा-138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम, बैक वसूली वादों, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक वादों, श्रम वादों, भूमि अधिग्रहण वादों,विद्युत एवं जल बिल विवाद (चोरी से सम्बन्धित विवादों सहित) अन्य सिविल वादों (किराया, सुखाधिकार, व्ययादेश विशिष्ट अनुतोष वाद, से सम्बन्धित एवं दीवानी, फौजदारी, राजस्व, उत्तराधिकार, मोटर दुर्घटना एवं अन्य प्रकार के छोटे-छोटे वादों का निस्तारण आपसी सुलह-समझौते द्वारा किए जायेंगे. उन्होंने जनपदवासियों से कहा है कि लोक अदालत में उपस्थित होकर अपने-अपने वादों का निस्तारण कराये.