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आशीष दूबे, बलिया
बलिया. जिला एवं सत्र न्यायायालय बलिया ने हत्या के मामले में दोषी करार देते हुए 3 भाइयों को आजीवन सश्रम कारावास तथा 15-15 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। मामला रेवती थाना क्षेत्र का है।
श्रीनगर गांव में 31 जनवरी 2020 को रात करीब साढ़े 10 बजे बदमाश उमेश वर्मा के घर में घुस गए थे। पुरुषों को घर में बंद कर बिंदु देवी पर चाकू व दाव से हमला किया गया था, जिससे बिंदु देवी की मौत हो गई थी। बदमाशों ने बेटी अंशु वर्मा को भी चाकू से घायल कर दिया था।
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उमेश वर्मा की तहरीर पर अज्ञात के विरुद्ध धारा- 302/34, 307/34, 452 भादवि के तहत मुकदमा दर्ज किया था। विवेचना में संदीप वर्मा, बब्लू वर्मा व पिण्टु उर्फ रिक्सेना पुत्रगण सत्यनारायण वर्मा (निवासीगण : श्रीनगर, थाना रेवती, बलिया) आरोपी बनाए गए।
विवेचक ने 16 अप्रैल 2020 को न्यायालय में चार्जशीट भेजी। पांच मई 2020 को सीजेएम न्यायालय ने संज्ञान लिया। 30 मई 2020 को सेशन कोर्ट में पत्रावली सुपुर्द कर दी गई। परीक्षण के दौरान दोनों अधिवक्ताओं ने अपने-अपने पक्ष व साक्ष्यों को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर गवाही कराई। बचाव पक्ष ने अपने तर्क न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए। इसमें अदालत ने फैसला सुनाया। अदालत ने मामले में तीन सगे भाइयों को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। 15 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा होगी।
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