

Please LIKE and FOLLOW बलिया LIVE on FACEBOOK page https://www.facebook.com/BalliaLIVE
आशीष दूबे, बलिया
बलिया. दुष्कर्म और पॉक्सो एक्ट के एक मामले में न्यायालय ने अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर 32 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह फैसला पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश द्वारा चलाए जा रहे ‘ऑपरेशन कनविक्शन’ अभियान के तहत मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन विभाग की प्रभावी पैरवी के बाद आया है।
न्यायालय ए.एस.जे.-8 ने थाना कोतवाली में दर्ज दुष्कर्म एवं पॉक्सो एक्ट के मुकदमे में मनीष पाण्डेय पुत्र सूर्यप्रकाश पाण्डेय निवासी विजयीपुर, थाना कोतवाली, जनपद बलिया को दोषी पाया। अभियुक्त को पॉक्सो एक्ट की धारा-6 के तहत आजीवन कारावास और तीस हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड न अदा करने पर उसे छह माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
This Post is Sponsored By Memsaab & Zindagi LIVE
इसके अतिरिक्त, भारतीय दंड संहिता की धारा-506 (आपराधिक धमकी) में दोषी पाए जाने पर अभियुक्त को दो वर्ष का सश्रम कारावास और दो हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। अर्थदंड न देने पर उसे एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।
यह मामला वादिनी की नाबालिग बेटी के साथ जबरन संबंध बनाने और उसका वीडियो बनाने से संबंधित था। आरोपी ने शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी थी। इसके बाद स्थानीय थाने में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया था।
पुलिस ने मामले की विवेचनात्मक कार्यवाही पूरी कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया था। इस मामले में अभियोजन अधिकारी विमल कुमार राय थे, जिनकी प्रभावी पैरवी से यह निर्णय संभव हो सका।
Breaking News और बलिया की तमाम खबरों के लिए आप सीधे हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं.
Website: https://ballialive.in/
Facebook: https://www.facebook.com/BalliaLIVE
X (Twitter): https://twitter.com/ballialive_
Instagram: https://www.instagram.com/ballialive/
Threads: https://www.threads.net/@ballialive
अब बलिया की ब्रेकिंग न्यूज और बाकी सभी अपडेट के लिए बलिया लाइव का Whatsapp चैनल FOLLOW/JOIN करें – नीचे दिये गये लिंक को आप टैप/क्लिक कर सकते हैं.
https://whatsapp.com/channel/0029VaADFuSGZNCt0RJ9VN2v
आप QR कोड स्कैन करके भी बलिया लाइव का Whatsapp चैनल FOLLOW/JOIN कर सकते हैं.

